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नई दिल्ली। (gst council clears 28 per cent tax on online gaming) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है.

जीएसटी काउंसिल (GST Council) बैठक में  कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर समहति बनी है.

अब Casinos और ऑनलाइन गेम पर खेलना महंगा पड़ेगा.

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा हॉल में सर्व किए जाने वाले रिफ्रेशमेंट पर टैक्स घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया है।

बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई है. साथ ही फैसला हुआ है कि कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा.

विस्तार से

जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. नई दिल्ली में विज्ञान भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए.

गेमिंग-हॉर्स रेसिंग-कैसिनो पर 28% जीएसटी

वहीं गेमिंग, होर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.

इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा, इस मामले पर भी सहमति बन गई है.

बता दें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम (GoM) ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है.

सिनेमाहॉल में फूड-बेवरेज पर GST घटाया

GST Council की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र करें तो सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर GST कटौती का ऐलान किया गया है.

बैठक से पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम करके पांच फीसदी किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था.

काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है.

इस फैसले के बाद अब फिल्मों के शौकीनों को सिनेमाहॉल में खाने-पीने के लिए ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी होगी.

कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के गठन को मंजूरी दी गई है.

जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपटाया जा सकेगा.

इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा.

बता दें पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है.

बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल घटकार जीरो कर दिया है. इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है.

 

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