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New Delhi नई दिल्ली। (good news for taxpayers waived pending income tax demand upto 1 lakh) सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी है, जिसके तहत टैक्स डिमांड पर (Tax Demand) पर छूट देने का आदेश जारी किया है.

सीबीडीटी के मुताबिक, 31 जनवरी 2024 तक Income Tax, Property Tax या Gift Tax से रिलेटेड बकाया टैक्स डिमांडों को माफ करने को लेकर एक लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी.

करदाताओं को ये राहत दिए जाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 पेश करने के दौरान किया गया था.

आइए समझते हैं कि कैसे टैक्सपेयर्स को 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल पाएगी?

टैक्सपेयर्स को मिलेगी 1 लाख तक की छूट

सीबीडीटी के इस फैसले से ऐसे करीब 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को लाभ होगा, जिन्हें आयकर विभाग की ओर से एक लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड नोटिस भेजा गया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग यानी CBDT ने अंतरिम बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक, 31 जनवरी 2024 तक के पुराने बकाया टैक्स क्लेम डिमांड पर छूट देने या उसे खत्म करने की शुरुआत की है.

इस संबंध में जारी किए गए आदेश के मुताबिक, एसेसमेंट ईयर 2010-11 तक के लिए हर एसेसमेंट ईयर में प्रति टैक्सपेयर 25,000 रुपये तक की टैक्स डिमांड पर छूट दी जाएगी.

टैक्स डिमांड छूट में ये चीजें शामिल

इसके अलावा एसेसमेंट ईयर 2011-12 से लेकर 2015-16 तक 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष की टैक्स डिमांड पर छूट दी जाएगी.

अपने आदेश में Tax Demand छूट को लेकर सीबीडीटी ने साफ कहा है कि ऐसे टैक्सपेयर्स को उनकी कुल बकाया टैक्स डिमांड पर 1 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी.

यहां ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक लाख रुपये की इस लिमिट में टैक्स डिमांड की मूल राशि, ब्याज, जुर्माना या शुल्क, उपकर, अधिभार शामिल है.

जबकि, TDS या TCS प्रावधानों के तहत कर कटौती करने वालों टैक्स कलेक्टर्स के खिलाफ की गई मांगों पर यह छूट लागू नहीं होगी.

अंतरिम बजट में किया गया था ऐलान

बीते 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट में भले ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन वित्त मंत्री ने बकाया टैक्‍स डिमांड में छूट को लेकर ऐलान किया था.

वित्त मंत्री ने कहा था कि व्‍यापार और जीवन में आसानी के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.

उन्‍होंने कहा कि कुछ बकाया टैक्‍स डिमांड 1962 की हैं, जो अभी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिस कारण टैक्‍सपेयर्स को चिंता हो रही और रिफंड होने में भी दिक्‍कत आ रही है.

उन्‍होंने कहा कि इस छूट से करीब 1 करोड़ टैक्‍सपेयर्स को लाभ पहुंचेगा.

क्या होता है Tax Demand नोटिस?

यहां ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि आखिर ये टैक्स डिमांड नोटिस होता क्या है और टैक्सपेयर्स को ये क्यों दिया जाता है.

तो बता दें कि आईटीआर में जो भी टैक्स डेक्लेरेशन किया होता है, उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेकिंग करता है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो उसके लिए रिटर्न दाखिल करने वाले को टैक्स डिमांड नोटिस भेजा जाता है.

यानी टैक्स डेक्लेरेशन मिसमैच होने पर आपको Outstanding Tax Demand Notice जारी किया जाता है.

ये नोटिस आपको तब भेजा जाता है, जब आपका कोई टैक्स भरना बचा हो और रिफंड को इसके अगेंस्ट सेटऑफ करना हो.

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