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जालंधर। (Election noise stopped in Jalandhar, restrictions started) जालंधर लोकसभा उप चुनाव के लिए चुनावी शोर आज शाम थम गया। बाजे-गैजी, साऊंड बंद होने के साथ साथ चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक काफी पाबंदीयां है।

आज शाम 6 बजे के बाद दो दिन के लिए शराब के ठेके तो बंद रहेंगे ही। लेकिन साथ ही नेताओं और पत्रकारों के लिए भी पाबंदीयां शुरू हो गई है।

नेता लोग अब चुनाव प्रचार में शोर नहीं कर सकेंगे और पत्रकारों के लिए एग्जिट पोल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।

उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चलाया जा रहा चुनाव प्रचार सोमवार को शाम 6 बजे बंद हो गया। 10 मई को होने वाले मतदान की 13 मई को मतगणना होगी।

भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 10 मई को मतदान के मद्देनजर 8 मई को शाम 6 बजे से पांच से अधिक व्यक्तियों की जनसभाएं भी बंद रहेंगी।

लोकसभा क्षेत्र जालंधर में जिन राजनीतिक नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के पास वोट नहीं है, उन्हें उक्त समय के अनुसार जिला जालंधर छोड़ना होगा।

डिप्टी कमिश्नर-कम-रिटर्निंग अधिकारी जसप्रीत सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान के दिन 10 मई को पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में किसी भी पार्टी द्वारा कोई भी चुनाव प्रचार गतिविधि नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसके इलावा मतदान 8 मई की शाम को मतदान से वोटिंग से 48 घंटे पहले 13 मई को वोटों की गिनती वाले दिन ड्राई डे संबंधी पहले ही विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके है।

डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि जालंधर लोकसभा क्षेत्र में कुल 1621800 वोटर है,जिनमें 38313 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के है जबकि 10526 दिव्यांग मतदाता है।

उन्होंने कहा कि फिल्लौर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 199776 मतदाता है। उन्होंने कहा कि जिले में 1972 पोलिंग स्टेशन है और इन सभी पोलिंग स्टेशनों पर वैब कास्टिंग सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए है।

डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ‘वुमेन ओनली पोलिंग स्टेशन’ स्थापित किया गया है, जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्थानीय पिंगलवाड़ा के घर में पोलिंग बूथ बनाया गया है, जिसकी प्रबंध दिव्यांग व्यक्ति करेगे।

एग्जिट पोल पर पाबंदी

लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने आज सीआरपीसी अधिनियम की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि मतदान से 48 घंटे पहले जो 8 मई को शाम 6 बजे से शुरू होगा, वोटिंग तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल पर रोक होगी।

जारी आदेशों के अनुसार प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी एक्जिट पोल को प्रिंट करना, प्रसारित करना या प्रचार करना प्रतिबंधित है।

मतदान के दिन 10 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच उपचुनाव से जुड़े किसी भी एक्जिट पोल के नतीजे जारी करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मतदान से 48 घंटे पहले मतदान होने तक 8 मई को शाम 6 बजे से किसी भी मीडिया पर एग्जिट पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के प्रसारण या प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है।

9 और 10 को छुट्टी के आदेश

जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर 2 दिन छुट्टी रहेगी। 9 मई को पोलिंग बूथों की तैयारी और 10 मई को वोटिंग के लिए जिला चुनाव अधिकारी कम DC जसप्रीत सिंह ने छुट्टी की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि 9 मई को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। इस दिन यहां EVM रखी जानी हैं और बूथों को फाइनल किया जाना है।

वहीं 10 मई को वोटिंग को देखते हुए सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे। इस दिन पंजाब से बाहर तैनात जालंधर के वोटर भी छुट्‌टी लेकर मतदान में हिस्सा ले सकते हैं।

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