Prabhat Times
नई दिल्ली। (election-commision-guidelines-rally-road-show) कोरोना की वजह से चुनावी मौसम में प्रचार पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थीं. लेकिन अब चुनाव आयोग ने कम होते मामलों के बीच कई तरह की पाबंदियों से छूट दे दी है.
अब हर राजनीतिक दल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले मैदान में रैली कर सकेगा. इसके अलावा अब कैंपेन पर बैन भी सिर्फ रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहने वाला है.
पहले ये समय रात 8 बजे से सुबह आठ बजे तक था. गाइडलाइन के मुताबिक पार्टियां अब पद यात्रा भी कर सकेंगी. या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा.
पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर एसडीएमए के दिशा निर्देश मान्य होंगे. बंद हॉल में तो पहले से ही कुल क्षमता के पचास फीसद लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा.
चुनाव प्रचार को लेकर आयोग और एसडीमए के पहले से लागू दिशा निर्देश जिनमें शारीरिक और सामाजिक दूरी, साफ सफाई का पालन और मास्क लगाए रखना जैसी शर्तों का पालन जरूरी होगा.
बता दें कि पहले जनवरी के महीने में चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था. तब देश में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से रोज के तीन लाख के करीब मामले आ रहे थे. ऐसे में सभी पार्टियां सिर्फ डिजिटल प्रचार कर रही थीं.
लेकिन अब जब कोरोना की स्थिति काबू में आ गई है, ऐसे में एक बार फिर पारंपरिक चुनाव प्रचार शुरू होता दिख रहा है. पिछले कुछ दिनों से सभी नेताओं द्वारा बड़ी-बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं. चुनाव आयोग ने भी छूट दे दी है. कोरोना नियमों का पालन करते हुए हर पार्टी पूरी ताकत के साथ अब जमीन पर उतर सकती है.
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