Prabhat Times

Chandigarh चंडीगढ़। (ed court jagdish bhola drug smuggling case) पंजाब की राजनीति में भौकाल मचाने वाले हाई प्रोफाइल भोला ड्रग केस में ईडी की स्पेशल अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

अदालत ने जगदीश भोला समेत सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुना दी है।

पंजाब में 6 हजार करोड़ की ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की आज मंगलवार को ED की स्पेशल अदालत में सुनवाई हुई।

इस मामले में पंजाब पुलिस के बर्खास्त DSP जगदीश भोला मुख्य आरोपी है।

ईडी सूत्रों के मुताबिक साल 2013 के मामले में ईडी द्वारा जगदीश भोला समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

ईडी की स्पैशल कोर्ट ने 17 लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

इस केस में 2 आरोपी पीओ हैं, जबकि चार आरोपियों की मौत हो चुकी है।

अदालत ने भोला को 10 साल, पत्नी गुरप्रीत कौर को 3 साल, मनिन्द्र सिंह 10 साल, सुखजीत सुक्खी 10 साल, मनप्रीत 10 साल सजा सुनाई है।

बता दें कि भोला पर ड्रग तस्करी की कमाई से करोड़ों रुनए की संपत्ति बनाने का आरोप है।

वैसे ड्रग तस्करी मामले में भोला समेत 25 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है।

11 साल पहले सामने आया था मामला

यह मामला साल 2013 में सामने आया था।

जब पंजाब पुलिस ने इस मामले में अर्जुन अवॉर्डी पहलवान रुस्तम-ए-हिंद और पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह भोला को गिरफ्तार किया था।

तब पता चला था कि यह रैकेट पंजाब से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है।

इस केस के सामने आने से पंजाब की राजनीति से लेकर खेल जगत में भूचाल आ गया था।

वहीं, राज्य के कई नेताओं पर भी सवाल उठे थे। जांच में पता चला था कि यह ड्रग रैकेट 6 हजार करोड़ का है।

साल 2019 में इस मामले में सीबीआई की अदालत ने 25 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई थी।

करोड़ों की बनाई संपत्ति, नहीं भरा कोई टैक्स

ईडी ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला था कि इस केस में शामिल आरोपियों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। जबकि इन लोगों ने इनकम टैक्स तक नहीं भरा था।

वहीं, उनकी आमदन से आय बहुत अधिक है। इससे साफ हो गया था कि उक्त लोग किसी अन्य कारोबार में शामिल थे।

इसके बाद ईडी ने आरोपियों की प्रॉपर्टी काे अटैच किया था। इसमें मोहाली से लेकर कई जगह आलीशान कोठियां, इंडस्ट्रियल प्लॉट व अन्य संपत्ति शामिल थी।

——————————————————————-

लुधियाना के थाना में पुलिस से भिड़े लोग, मारपीट, चौकी प्रभारी, मुंशी जख्मी

 

————————————————————–

खबरें ये भी हैं…

————————————————————–

 Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें

Join Whatsapp Link for Latest News

प्रभात टाइम्स व्हाटसएप्प चैनल जॉइन करें।

Join Prabhat Times Whatsapp Channel


Subscribe YouTube Channel

Prabhat Times

Click to Join Prabhat Times FB Page

https://www.facebook.com/Prabhattimes14/

Join Telegram

https://t.me/prabhattimes1