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Jalandhar जालंधर। ट्रक चालक की गला काट कर हत्या करके शव जला देने वाले क्लीनर को जालंधर के जिला एवं सैशन जज निरभो सिंह गिल की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

क्लीनर ने ट्रक चालक की हत्या मामूली रंजिश के चलते की और उससे 80 हज़ार रूपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

जानकारी के मुताबिक साल 2023 में जालंधर देहात के थाना गोराया एरिया में जला हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई।

मृतक की पहचान सतनाम सिंह वासी मोहाली के रूप मे हुई। जांच में पता चला कि सतनाम सिंह मोहाली की हाईटेक इंडस्ट्री कंपनी में कार्यरत था। वे कंपनी से माल लाद्द कर राजस्थान गए और वापस जालंधर होते हुए गोराया।

पुलिस जांच के दौरान पता चला कि ट्रक चालक सतनाम सिंह के साथ उनका क्लीनर पकंज वासी तरनतारन भी था। पुलिस ने पकंज को पूछताछ में शामिल किया।

पहले तो उसने झूठ बोला कि वे साथ था लेकिन जालंधर शहर में वे एक जगह सो रहे थे तो ट्रक चोरी हो गया और चोरों ने ही ट्रक चालक की हत्या की है।

लेकिन पुलिस को क्लीनर की बात गले नहीं उतरी। पुलिस ने साइटिफिक ढंग से सबूत जुटाए तो शक की सुई क्लीनर की तरफ गई। सख्ती से पूछताछ में क्लीनर ने ट्रक चालक सतनाम की हत्या की बात कबूली।

क्लीनर ने पुलिस को बताया कि वापसी पर रास्ते में उसकी ट्रक चालक से कहा सुनी हो गई। सतनाम सिंह ने उसे मारा। जिसका उसे गुस्सा था।

उसने जालंधर मे एक जगह पर ट्रक रोका तो सो रहे सतनाम सिंह की किरच से गला काट कर हत्या कर दी और गोराया के निकट एक पैट्रोल पंप से पैट्रोल लेकर सतनाम सिंह के शव को आग लगा दी। आरोपी ने माना कि ट्रक चालक के पास कंपनी की पेमेंट 80 हज़ार रूपए था, जो उसने लूट लिया।

पुलिस ने क्लीनर को अरेस्ट किया और निर्धारित समय में चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई जिला एवं सैशन जज निरभो सिंह गिल की अदालत में हुई। जहां डीए अनिल कुमार बोपाराए के मार्गदर्शन में एडीए गगनदीप द्वारा पुलिस द्वारा जुटाई गए साक्ष्य अदालत में पेश किए।

जिला एवं सैशन जज निरभो सिंह गिल ने सुनवाई के बाद आज क्लीनर पकंज को उम्र कैद की सजा, 50 हज़ार रूपए जुर्माना तथा जुर्माना न देने की एवज़ में एक साल अतिरिक्त कैद की सजा दी।

 

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