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New Delhi नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण को काबू में करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर अब कोई ढील नहीं दी जाएगी.

राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए वाहन, ईंधन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है. लोगों को चेतावनी दी गई है कि सिर्फ एक दिन का समय बचा है, इसके बाद नियम लागू हो जाएंगे.

बिना PUC अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

पर्यावरण मंत्री के मुताबिक परसों से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Under Control-PUC) सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा.

पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे PUC की जांच के बाद ही ईंधन दें. सरकार ने साफ कर दिया है कि यह कदम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है.

वाहन मालिकों को कल का दिन दिया गया है ताकि वे PUC बनवा सकें, उसके बाद किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी.

कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक पर टोटल बैन

दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. अगर कोई ट्रक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता हुआ पाया गया तो उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

सरकार ने इसे टोटल बैन बताया है. अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और हवा की गुणवत्ता में सुधार आए.

BS-6 से नीचे के बाहरी वाहन पूरी तरह बैन

दिल्ली के बाहर से आने वाले BS-6 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है. यह बैन परसों से अगले आदेश तक लागू रहेगा.

सिर्फ कल का दिन लोगों के पास है ताकि वे अपनी यात्रा और वाहनों की योजना बना सकें.

सरकार का कहना है कि पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा.

यह कदम दिल्ली के पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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