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अमृतसर। (sri darbar sahib incident of sacrilege Deputy CM order) श्री दरबार साहिब में घटी बेअदबी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अति निंदनीय बताते हुये इसकी सख़्त निंदा करते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने इस घटना की जांच के लिए डी.सी.पी. लॉ एंड आर्डर के नेतृत्व में सिट बना दी है और यह सिट इस घटना सम्बन्धी दो दिनों के अंदर-अंदर रिपोर्ट पेश करेगी।
स. रंधावा जिनके पास गृह विभाग भी है, ने यह बात आज यहाँ पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये कही। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में पुलिस लाइन अमृतसर में सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में आई.जी. बार्डर रेंज मोहनीश चावला, पुलिस कमिशनर डा. सुखचैन सिंह गिल, डिप्टी कमिशनर स. गुरप्रीत सिंह खैरा, एस.एस.पी ग्रामीण श्री राकेश कौशल समेत अन्य भी अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी की तरफ़ से स. रजिन्दर सिंह मेहता, हरजाप सिंह सुलतानविंड और सुखदेव सिंह भूराकोना भी उपस्थित थे।
स. रंधावा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना की गहराई तक पहुँचा जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी उनकी तरफ से श्री अकाल तख़्त साहिब के जत्थेदार साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के साथ भी बातचीत हुई है और इस घटना के हर पहलू पर जानकारी प्राप्त की जायेगी।
स. रंधावा ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि दोषी करीब प्रातःकाल 11.30 बजे से ही श्री दरबार साहिब के अंदर था और परिक्रमा में लेटा रहा जिससे लगता है कि वह किसी मकसद से ही यहाँ आया हुआ था। बेअदबी घटना के दोषी की अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है और दोषी का पोस्ट मार्टम भी जल्द करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहिब और बाहर बाज़ारों में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज को भी जाँचा जा रहा है कि दोषी किस रास्ते से आया और इसके साथ और कौन था। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी और सरकार मिल कर इस घटना की पूरी जांच करेगी।
स. रंधावा ने कहा कि पंजाब पुलिस शिरोमणि कमेटी के साथ संबंध कायम करके यह यकीनी बनाऐंगे कि राज्य के सभी गुरुद्वारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएँ और यह सभी काम करते हों। एक प्रश्न के जवाब में स. रंधावा ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज्ञा से बिना पुलिस श्री दरबार साहिब में दाखि़ल नहीं हो सकती।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब विधान सभा की तरफ से साल 2018 में ही धारा 295 में संशोधन करके 295 ए धारा जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था परन्तु अभी तक इस सम्बन्धी केन्द्र सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि धारा 295 ए के अधीन यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की बेअदबी करता है तो उसे 10 साल की सख़्त सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वह फिर इस सम्बन्धी केंद्र को पत्र लिखेंगे कि इस धारा को पास किया जाये।

एडीशनल DGP ने दिए ये निर्देश

अचानक बेअदबी की घटनाओं के सामने आने के पश्चात डीजीपी ने भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने लिखित निर्देश दिए है कि सभी पुलिस कमिश्नर एस.एस.पी. रोजाना धार्मिक स्थलों खासकर श्री गुरूद्वारा साहिब की सुरक्षा व्यस्था का जायजा लेंगे। सभी अधिकारी और एस.एच.ओ. अपने एरिया के श्री गुरूद्वारा साहिब की मैनेजमैंट कमेटी के संपर्क मे रहेंगे। डीजीपी ने आदेश दिए है कि हर धार्मिक स्थल खासकर श्री गुरूद्वारा साहिब में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएँ। उनकी व्यू सैटिंग ऐसी हो कि गेट से लेकर गुरूद्वारा साहिब के अंदर तक की हर मूवमैंट चैक की जा सके। सीसीटीवी कैमरों की कम से कम 30 दिन की रिकाडिंग हो तथा डीवीआर सीक्रेट जगह रखा जाए। रात के समय श्री गुरूद्वारा साहिब में लाईट का पुख्ता इंतज़ाम हो। पुलिस पैट्रोलिंग बढ़ाई जाए।

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