Prabhat Times

जालंधर। (Covid Restriction till 15 Jan 2022 DC Jalandhar order) पंजाब सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के मुताबिक जालंधर के डी.सी. घनश्याम थौरी ने सख्त पाबंदीयों के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यु आज से ही लागू है।

डी.सी. जालंधर द्वारा सख्त आदेश दिए गए है कि जो लोग इन आदेशों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 188 और डिज़ास्टर मैनेजमैंट एक्ट 2005 तथा एपिडैमिक डीसीज़ एक्ट 1897 के अधीन सख्त एक्शन लिया जाएगा।

ये होंगी पाबंदीयां

  • सभी एजूकेशनल इंस्टीच्यूट जिसमें स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीच्यूट बंद रहेंगे। स्कूल कालेज ऑनलाइन क्लासिस लगा सकेंगे। मैडीकल और नर्सिंग कॉलेज रूटीन में खुल सकेंगे।

  • बॉर, सिनेमा हाल, मल्टीप्लैक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, म्यूज़ियम, ज़ू इत्यादि 50 प्रतिशत कैप्सिटी के साथ खुल सकेंगे।

  • सभी स्पोर्सटस कैंपलैक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम, कम्पलीट बंद रहेंगे। सिर्फ खिलाड़ी प्रैक्टीस कर सकेंगे।

  • ए.सी. बसें भी 50 प्रतिशत कैप्सिटी से चलेंगी।

  • सरकारी और प्राईवेट दफ्तरों में दोनो डोज़ लेने वाले स्टाफ को ही आने की अनुमती होगी।

  • सरकारी और प्राईवेट दफ्तरों में मॉस्क न पहनने वाले व्यक्ति को अटैंड नहीं किया जाएगा।

पढ़ें विस्तृत आदेश

“प्रभात प्रीत” का नवंबर एडीशन देखने के लिए क्लिक करें

ये भी पढ़ें