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जालंधर। (court not accept anticipatory bail petition) जालंधर बेशक जौहल अस्पताल के मालिक डॉक्टर बीएस जौहल ने जालंधर वेस्ट के विधायक शीतल अंगुराल से जफ्फियां डालकर समझौता कर लिया है, लेकिन अदालत ने डॉक्टर जौहल को झटका दे दिया है।
अदालत ने एससीएसटी एक्ट में दर्ज केस में अग्रिम जमानत देने की बजाय याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है।
एससीएसटी एक्ट की गैर जमानती धारा के तहत दर्ज FIR रद्द न होने से अब भी डॉक्टर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है।
बता दें कि जालंधर के रामामंडी में जालंधर वेस्ट के हल्के की रहने वाली एक महिला की प्रसूति के दौरान मौत गई थी।
महिला के पति ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर जौहल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि बिल के पैसे न चुका पाने पर डॉक्टर ने उसे बंधक बनाकर रखा और जातिसूचक शब्द कहकर गालियां निकाली थीं। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने और भी कई संगीन आरोप डॉक्टर के खिलाफ लगाए थे।
डॉक्टर जौहल के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) उनके पक्ष में उतर आई थी।
IMA ने FIR करवाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर डॉक्टर जौहल के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करवाने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन सत्तापक्ष के दबाब में FIR रद्द नहीं हुई।
बाद में इस मामले को लीड कर रहे जालंधर वेस्ट के विधायक शीतल अंगुराल के साथ डॉक्टर जौहल का समझौता भी हो गया।
विधायक की इस समझौते को लेकर लोगों में खूब किरकिरी भी हुई, लेकिन फिर भी डॉक्टर को फायदा नहीं हुआ। FIR फिर भी वैसे ही स्टैंड है। डॉक्टर पर गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटकी हुई है।

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