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नई दिल्ली। (Changes from 1 Oct 2021) आज यानी 1 अक्टूबर से नए महीने की शुरुआत हो रही है. देश में हर महीने की पहली तारीख को कोई न कोई बदलाव होता है, क्योंकि इस तारीख से कुछ नए नियम लागू होते हैं. अक्टूबर माह की शुरुआत में भी ऐसा होने (Changes from today) जा रहा है. इसका सीधा असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ेगा.
आपको बता दें कि नए लागू होने वाले नियम या बदलाव रुपये-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग (Stock Market Trading) से जुड़े हैं. आइए जानते हैं अक्टूबर 2021 से लागू हो रहे इन बदलावों के बारे में..

इन बैंकों की चेकबुक हुई बेकार

1 अक्टूबर यानी आज से तीन बैंकों की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो गए. ये बैंक हैं- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) और इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank). बता दें कि ये बैंक वो है जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है. बैंकों का विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड में बदलाव होने के कारण 1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा.

आज से बढ़ गए सिलेंडर के दाम

एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) के दाम महीने के पहले दिन बढ़ गए हैं. वैसे इस बार यह बढ़ोतरी 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर हुई है. वहीं, नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत (LPG Price) 884.50 रुपये बनी हुई है. आज 1 अक्टूबर से दिल्ली में 19 किलो वाला कामर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1693 रुपये से बढ़कर 1736.50 रुपये हो गई है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 43 रुपये बढ़ाए गए हैं.

ऑटो डेबिट का बदला नियम

1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट का नया नियम लागू हो गया है. इसके तहत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को हर बार 5,000 रुपये से अधिक राशि के किस्त या बिल पेमेंट के लिए ग्राहकों या यूजर्स से मंजूरी लेनी पड़ेगी. इससे पहले एक निर्धारित तिथि को बैंक या मोबाइल वॉलेट अपने आप खाते से पैसे काट लेते थे और इसका मैसेज ग्राहकों के पास आता था.

बदल गया पेंशन नियम

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम आज से लागू होंगे. अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनभोगी जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो वे देश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है.

प्राइवेट शराब दुकानें बंद

आज से दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी.16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर मंदिरा की बिक्री होगी. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की गई है. अब 17 नवंबर से नई नीति के तहत ही दुकानें खुलेंगी.

निवेश संबंधित नियमों में बदलाव

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लेकर आया है. यह नियम एसेट अंडर मैनेजमेंट (AMC) यानी म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2021 से अपनी ग्रॉस सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा. जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा. इसे सेबी ने स्किन इन द गेम नियम बताया है. निवेश में लॉक इन पीरियड भी होगा.

डीमैट अकाउंट होगा बेकार

आपका डीमैट अकाउंट आज से बेकार हो जाएगा, अगर आपने इसकी केवाईसी को अपडेट नहीं किया है. सेबी ने पहले इसके लिए 30 जुलाई 2021 तक का समय दिया था जिसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था. डीमैट अकाउंट इनवैलिड होने पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे.

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