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चंडीगढ़। (bhagwant mann cabinet big decisions taken regarding free gurbani broadcast) सीएम भगवंत मान सरकार द्वारा गुरबाणी प्रसारण सहित आम जनता के हित में  कई अहम फैसले लिए गए हैं। गुरबाणी प्रसारण

पंजाब में आज मान सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। उन्होंने कहा कि जल्द असिस्टेंट प्रोफेसरों की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 37 साल से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), सिख गुरुद्वारा एक्ट-1925 के अंतर्गत गठित की गई थी। लेकिन गुरुद्वारा एक्ट-1925 में ब्रॉडकास्ट या लाइव टेलीकास्ट का कोई जिक्र नहीं है।

इस कमेटी पर केवल एक परिवार का ही कब्जा रहा है। इसके बाद एक चैनल खोल कर धर्म के आधार पर सिख समुदाय की भावना को कैश करने की सोच रखी गई।

इसके तहत साल 2012 में 11 साल के लिए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के प्रसारण के अधिकार खरीदे गए। इस कारण लोगों को गुरबाणी संबंधित चैनल लगवाने को मजबूर किया गया।

अब बिना पैसे दिए, फ्री में होगा प्रसारण

सीएम मान ने कहा कि न तो वह गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन कर रहे हैं, न ही प्रसारण संबंधी अधिकार किसी सरकारी पक्ष को दिला रहे हैं, न ही उनके किसी रिश्तेदार का चैनल है, जो उसे दिला रहे हों।

उन्होंने कहा कि वह गुरबाणी के प्रचार-प्रसार के लिए खुले अवसर देने के हकदार हैं। एक चैनल का नाम लेते हुए कहा जहां वह नहीं चलता, वहां लोग गुरबाणी नहीं सुन सकते।

उन्होंने पूछा कि उस चैनल को ऐतराज क्या है, जब पहले टेंडर या पैसे देकर गुरबाणी का प्रसारण किया जाता रहा, अब तो फ्री में सुविधा मिलेगी।

जुलाई 2023 में खत्म हो रहा टेंडर

मान ने कहा कि जुलाई 2023 में बादलों के चैनल के साथ एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, लेकिन यदि पंजाब सरकार ने अब बदलाव नहीं किया तो गुरबारणी प्रसारण को दोबारा 11 साल के लिए गिरवी रख दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मसंदों से गुरुद्वारे छुड़वाए गए, ठीक उसी तर्ज पर मॉडर्न मसंदों से पवित्र गुरबाणी छुड़वाने की घड़ी है। इसके लिए बड़े-बड़े वकीलों के साथ विचार-विमर्श भी किया गया है।

गुरबाणी प्रसारण के समय कोई भी विज्ञापन नहीं

उन्होंने कहा कि एसजीपीसी की बोली लगाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून बनाया जाएगा कि गुरबाणी प्रसारण के समय कोई भी विज्ञापन नहीं चलेगा।

गुरबाणी प्रसारण से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद कोई एड नहीं चलेगी। लाइव प्रसारण कोई कमर्शियल एड नहीं आनी चाहिए।

स्क्रीन पर रनिंग कमर्शियल नहीं चलना चाहिए। जो कोई भी इस कानून को तोड़ेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गुरबाणी प्रसारण यू-ट्यूब, वैब चैनल, आडियो, रेडियो पर लाइव चलेगा। गुरुद्वारा एक्ट में 125 धारा जोड़ी जाएगी यह भी संशोधन किया जाएगा कि गुरबाणी का व्यापारीकरण ना किया जाए

एसजीपीसी ये यकीनी बनाए कि गुरबाणी फ्री होगी उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा जुडिशल कमिशन के द्वारा यह फैसला लागू करवाया जाएगा।

सीएम मान ने पढ़कर सुनाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश

भगवंत मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वह आदेश सुनाए जब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गठित की जा रही थी।

उस दौरान पंजाब की SGPC ने इसे इंटर स्टेट एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसे राज्य सरकार नहीं, बल्कि वही बना सकते हैं।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे इंटर स्टेट एक्ट नहीं है, राज्य एक्ट बताया। कहा गया कि हरियाणा अपनी बना सकता है, दिल्ली की अपनी है और पंजाब अपनी बना सकता है।

ब्लड रिलेशन में फ्री होगी पावर ऑफ अटॉर्नी

सीएम ने कहा कि पंजाब में पावर ऑफ अटॉर्नी खून के रिश्तों में मुफ्त कराई जा सकेगी। जैसे- बच्चे, मां-पिता, दादा-दादी, घरवाली,बहन। यदि इन खून के रिश्तों में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी कराई जाती है तो वह निशुल्क होगी।

लेकिन यदि ब्लड रिलेशन से बाहर कोई पावर अटॉर्नी कराई जाएगी तो उस पर 2 प्रतिशत फीस लगेगी। क्योंकि कई बार सामने आया है कि पावर अटॉर्नी के गलत इस्तेमाल किए जाते हैं।

कई बार लोग रजिस्ट्री कराने के बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी करवाने की इच्छा रखते हैं ताकि परेशानी से बचा जा सके।

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