Prabhat Times
जालंधर। (BANKS DIRECTED TO FURNISH INFORMATION OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS) अगर आप भी रूटीन में एक लाख रूपए की ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट से करते हैं तो सावधान हो जाएं। चुनावी दिनों में एक लाख रूपए की ट्रांजेक्शन की सूचना तुरंत जिला प्रशासन तक पहुंचेगी। जिसके पश्चात प्रशासन आपसे इस ट्रांजेक्शन के बारे में लिखित जवाब मांग सकता है।
बता दें कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के पश्चात इलैक्शन कमिशन द्वारा निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव करवाने के लिए नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों का पालन करवाने के लिए आज जालंधर के एडीसी अमरजीत सिंह बैंस द्वारा विभिन्न बैंको के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
एडीसी अमरजीत बैंस ने बैंक अधिकारियों को हिदायत दी कि उनको मतदान के दौरान नकदी जमा करवाने और निकलवाने के संदिग्ध मामलों के बारे ज़िला प्रशासन को समय पर सूचित करना होगा।
बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान बैंक खातो में एक लाख रुपए से अधिक संदिग्ध नकदी निकलवाने या जमा करवाने और जिले/हलके में एक बैंक खाते से आर.टी.जी.एस (RTGS) के द्वारा कई व्यक्तियों के खातों में रकम के असाधारण ट्रांसफर के बारे ज़िला प्रशासन को सूचित किया जाये। इसके अलावा उम्मीदवार या उसके पति/पत्नी या उसके आश्रितों के बैंक खातो में एक लाख रुपए से अधिक की नकदी जमा करवाने या निकलवाने सम्बन्धित सूचना देना भी यकीनी बनाया जाये।
उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि कोई अन्य कैश ट्रांज़ैकशन, जिसका प्रयोग रिश्वत के तौर पर हो सकता है, समेत राजनीतिक पार्टी के खातों में एक लाख रुपए से अधिक की नकदी निकलवाने और जमा करवाने सम्बन्धित भी ज़िला प्रशासन को सूचना दी जाये। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी जमा या निकलवाने की जानकारी भी आयकर कानून के अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही के लिए रिपोर्ट की जानी चाहिए जिससे आयकर विभाग के नोडल अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए जमा करवाई जा सके।

“प्रभात प्रीत” का नवंबर एडीशन देखने के लिए क्लिक करें

ये भी पढ़ें