Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (relief to Punjab government! High Court refuses to ban entire Panchayat elections) पंचायती चुनावों को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को बड़ी राहत मिली है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायती चुनावों पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई में पूरे पंचायत चुनावों में रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन गांवो में कोई शिकायतें आई हैं, सिर्फ उन्ही पंचायतों में आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इस मामले में अगली सुनवाई मतदान से एक दिन पूर्व 14 अक्तूबर को होगी।
बता दें कि राज्य के कुछ गांवो से शिकायतों के आधार पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने के अदालत में याचिका दायर हुई थी
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