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Jalandhar जालंधर। (Strict decision of the court in Jalandhar) 12 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में जालंधर की अदालत ने आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई है।

जालंधर की फॉस्ट ट्रैक कोर्ट की अडीशनल सैशन जज अर्चना कंबोज ने ये सख्त फैसला सुनाया।

अदालत ने फैसला दिया है कि दोषी को तब तक फांसी से लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए।

अदालत के इस सख्त फैसले की पुष्टि जालंधर के डीए अनिल कुमार बोपाराए और एडीए निखिल नाहर ने की है।

जानकारी के मुताबिक जालंधर देहात के थाना गोराया में फरवरी 2021 में 12 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई।

थाना गोराया की पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मासूम बच्ची के अपहरण का केस दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के दौरान ईलाके में सर्च की तो मासूम बच्ची का शव पड़ौसी युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के घर से बरामद किया गया। मासूम बच्ची का शव देख कर हर कोई सहर उठा।

घटनास्थल से मिले साक्ष्य और मैडीकल जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी द्वारा मासूम बच्ची से बलात्कार किया गया।

गुरप्रीत गोपी ने मासूम बच्ची का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार करने के पश्चात हत्या कर दी। पुलिस से बचने के लिए बच्ची का शव भी खुर्दबुर्द करने की कोशिश की।

पुलिस ने मासूम बच्ची के पड़ौसी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को अरेस्ट कर लिया।

पुलिस ने इस सारे मामले में गुरप्रीत गोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, हत्या, शव खुर्दबुर्द करने तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन केस दर्ज किया गया।

मामले की सुनवाई पोक्सो एक्ट के अधीन केसों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में हुई।

अडीशनल सैशन जज अर्चना कंबोज ने सारे केस की सुनवाई की। डीए अनिल बोपाराए और एडीए निखिल नाहर ने पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को अदालत के समक्ष पेश किया।

अडीशनल सैशन जज अर्चना कंबोज द्वारा सुनवाई के बाद आज गुरप्रीत गोपी को अपहरण, हत्या, मर्डर का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।

इस संबंधी संपर्क करने पर डीए अनिल कुमार बोपाराए और एडीए निखिल नाहर ने अदालत के फैसले को सही बताया।

डीए अनिल कुमार बोपाराए और एडीए निखिल नाहर ने बताया कि अदालत के फैसले के मुताबिक हत्या, शव खुर्दबुर्द करने तथा 12 साल की मासूम के साथ दंरिदगे के मामले में फांसी की सजा दी है।

उन्होने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालत के इस फैसले को अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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