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New Delhi नई दिल्ली(supreme court comments on kejriwal plea can consider bail in view elections) दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत मिल सकती है.

ऐसे संकेत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अभी इस पर फैसला करना है. इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 7 मई को होगी.

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन अगर केस में समय लगता है तो हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं.

कोर्ट ने कहा कि हम इस पर आपकी (ईडी) सुनवाई कर सकते हैं. हमें बताएं कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो क्या शर्तें लगाई जाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अभी भी इस पर फैसला करना है और मंगलवार को सुनवाई करनी है.

बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने के लिए तैयार है.

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों को बहस के लिए तैयार हो कर आने के लिए कहा है.

हम जमानत देंगे या नही इस पर कुछ नही कह रहे हैं.

अगर जमानत मिलती है तो शर्ते क्या हो सकती हैं, इसको लेकर भी सभी पक्षों को जवाब देना है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेंगे.

कोर्ट ने कहा की ये मामला लंबा चलेगा तो हम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे.

वहीं सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान वर‍िष्‍ठ वकील अभ‍िषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से दलील दी क‍ि मैंने सभी 9 समन का जवाब दिया था.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की संभावना पर विचार करेगा.

जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार (7 मई) को सुनवाई करेगी और केंद्रीय एजेंसी और केजरीवाल के वकील को तैयार रहने को कहा.

आम आदमी पार्टी (आप) नेता को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.

निचली अदालतों से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि ‘हम जमानत दे सकते हैं या हम जमानत नहीं दे सकते. इससे किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.’

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे यह न मानें कि अदालत जमानत दे देगी.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से संभावित समाधान पेश करने को कहा.

अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाती है तो केजरीवाल पर शर्तें लगाई जाएंगी.

अदालत ने ईडी से यह भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए.

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