Prabhat Times
Nawanshahr नवांशहर। (murder of an innocent child, District Sessions Judge K.S. Bajwa’s tough decision) नवांशहर में मासूम बच्चे के अपहरण, हत्या और शव भाखड़ा में फैंकने के सनसनीखेज मामले में जिला सैशन जज ने सख्त फैसला सुनाया है।
जिला सैशन जज के.एस. बाजवा ने हत्याकांड में संलिप्त दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
बता दें कि अक्तूबर 2020 में जिला नवांशहर के बलाचौर के जगतपुरा रोड़ निवासी महिला कमलेश ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसके बेटा तरणबीर सिंह देर शाम घर से पेंट लेने के लिए गया था। लेकिन वापस नहीं लौटा।
थाना बलाचौर की पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। लेकिन बच्चे का सुराग नहीं लगा। कुछ दिन बाद जांच में बच्चे के अपहरण के सुराग मिले। घटना संबंधी पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया और इस मामले में आरोपी जगतपुरा रोड़, बलाचौर निवासी जतिन्द्र गुग्गू तथा उसके साथी सचिन भाट्टी वासी यू.पी. को अरेस्ट किया।
आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्होने तरणबीर सिंह का अपहरण किया और कार में ही उसकी हत्या कर दी। बाद में शव भाखड़ा में फैंक दिया।
पुलिस ने भाखड़ा से तरणबीर का शव बरामद कर लिया। आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान दाखिल किया।
जिला सैशन जज के.एस. बाजवा की अदालत में जिला नवांशहर के डीए (डिस्ट्रिक्ट अटार्नी) प्रोसीक्यूशन अनिल कुमार बोपाराए और पीड़ित पक्ष की तरफ से एडवोकेट राजन सरीन ने सरकारी पक्ष मजबूती से रखा।
अदालत में डीए अनिल कुमार बोपाराए द्वारा दी गई दलीलें सुनने के पश्चात जिला सैशन जज के.एस. बाजवा ने दोनो आरोपी जतिन्द्र गुग्गु और सचिन भाटी को उम्र कैद की सख्त सजा दी।
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