Prabhat Times
कपूरथला। (DC Karnail Singh took this big decision in public interest) डीसी कैप्टन करनैल सिंह ने जनहित में बड़ा फैसला लिया है। डीसी कैप्टन करनैल सिंह ने आज किसानों, आम जनता और संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुले बोरवैलों और ट्यूबवेलों को तुरंत भरने या बंद करने के लिए कहा।
डिप्टी कमिश्नर कैप्टन करनैल सिंह ने कहा कि गांवों और शहरों में खुले बोरवेल लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जिसके मद्देनजर जिले में ऐसे सभी बोरवेल बंद किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 6/08/2010 को इस संबंध में आदेश दिये थे और विभिन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसानों एवं आम जनता को इस संबंध में जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाए ताकि जिले के हर क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर बोरवेल को बंद कराया जा सके।
उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में जाकर लोगों को ऐसे स्थानों के बारे में सूचित करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपने खेतों में खुले छोड़े गए बोरवेलों को बंद कर दिया है और उन्होंने दूसरे बोरवेल से बिजली का कनेक्शन ले रखा है, इस संबंध में पावरकॉम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि खुले छोड़े गए बोरवेलों को बंद किया जा सके।
इसी प्रकार, ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा यह सत्यापित करने के बाद एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए कि उनके पंचायत/गांव के अंतर्गत कोई खुला बोरवेल नहीं है और पंचायत सचिव गांवों में बोरवेल और कुएं के अस्तित्व के बारे में लंबरदारों से भी संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सब डिविज़न के एसडीएम और डीएसपी संयुक्त रूप से क्षेत्र का दौरा कर लोगों को मामले की गंभीरता के बारे में जागरूक करें और अपने क्षेत्रों में खुले बोरवेलों को बंद करावाएंगे।
नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारी भी अपने अधिकार क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि किसी जमीन मालिक द्वारा ऐसे बोरवेल को एक माह के अंदर बंद नहीं कराया जाता है, तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि अगर किसी जमीन मालिक की जमीन में बोरवेल के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जायेगा। दर्ज करने के साथ जुर्माना व अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी
पंजाब जल संसाधन और विकास निगम (ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन) और पंजाब ग्रामीण वाटर सप्लाई और वाटर सैनीटेशन विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अनपलग/खुला बोरवेल नहीं है, यदि कोई हो, तो उसे एक महीने के भीतर बंद कर दिया जाना चाहिए।
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