Prabhat Times
जालंधर। (bains brothers ludhiana bjp jalandhar) लुधियाना के तेज तर्रार और चर्चित नेता बैंस ब्रदर्स ने आज जालंधर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया।
लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान और लुधियाना से पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने भाजा प्रभारी विजय रूपाणी, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश व अन्य नेताओं की मौजूदगी मे भाजपा को समर्थन को ऐलान किया।
सिमरजीत सिंह बैंस का सियासी सफर
सिमरनजीत सिंह मान के साथ राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सिमरजीत सिंह बैंस, सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में अकाली दल में शामिल हो गए थे। शिअद में उनके ऊपर कई आरोप लगते रहे।
बैंस के खिलाफ तहसीलदार को कार्यालय में घुसकर मारपीट करने का भी मामला दर्ज हुआ था। अकाली दल द्वारा चुनाव टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।
बाद में सिरमजीत सिंह बैंस और उनके भाई बलविंदर सिंह बैंस आजाद चुनाव लड़े और जीते भी गए थे।
बैंस ने 2017 विधानसभा चुनाव में लोक इंसाफ पार्टी बनाई और आम आदमी पार्टी से गठजोड़ भी किया, लेकिन वह सिर्फ अपनी 2 सीटें ही बचा पाए थे।
इस बार 2022 चुनाव में अकेले चुनाव लड़े, लेकिन झाड़ू की लहर के आगे टिक नहीं पाए और सभी सीटें हार गए।
रेप केस में जमानती सिमरजीत बैंस
पंजाब के लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान व पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को रेप के मामले में जमानत मिल गई है।
बैंस ने पहले सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जहां उसे रद्द कर दिया गया था।
इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। यहां से बैंस को राहत मिली।
बैंस को लुधियाना जेल में खतरा होने के चलते उन्हें बरनाला जेल में भेज दिया गया था।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत ने पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित 6 अन्य लोगों को रेप के मामले की सुनवाई में नहीं पहुंचने पर भगोड़ा करार दिया था।
साथ ही इनके खिलाफ अदालत में पेश नहीं होने पर थाना डिवीजन 6 की पुलिस ने मामला दर्ज किया।
11 जुलाई को बैंस ने अपने 4 साथियों के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहीं 2 आरोपी पुलिस ने पहले दबोच लिए थे।
2 मामलों में जमानत पर बाहर
बता दें कि बैंस को फिलहाल 2 मामलों में जमानत मिल चुकी है। उन पर एक मामला हत्या के प्रयास का भी दर्ज है।
चुनावी हिंसा के दौरान बैंस व उनके कुछ साथियों की कांग्रेसी नेता कमलजीत सिंह कड़वल के साथ मारपीट हो गई थी।
2021 में हुआ था केस दर्ज
गौरतलब है कि 10 जुलाई 2021 को थाना डिवीजन नंबर 6 में महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक बैंस और उनके साथियों के खिलाफ मामला कराया था।
जिसके बाद बैंस पर धारा 376, 354, 354-ए, 506 और 120/बी के तहत मामला दर्ज हुआ था।
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