Prabhat Times
नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) चाहने वालों को अब कई कड़े कौशल परीक्षणों (Stringent Skill Tests) से गुजरना पड़ेगा है। टेस्ट में पास होने के लिए सही सटीकता के साथ गाड़ी को पीछे यानी रिवर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने आदेश दिए हैं कि एक्सपायर आर.सी., ड्राईविंग लाईसैंस अब 30 जून तक वैलिड रहेंगे। सरकार ने संसद में ये जानकारी दी है।
सड़क परिवहन, राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि साथ ही, सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए पासिंग प्रसेंटेज 69 प्रतिशत कर दी गई है।
नितिन गडकरी ने कहा, “वाहन में रिवर्स गियर है, तो चालक को इसे बाएं और दाएं तरफ सही सटीकता के साथ पीछे ले जाकर दिखाना होगा। ड्राइविंग स्किल टेस्ट पास करने के लिए इस टेस्ट को पास करना अनिवार्य है।” ये केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार है।
उन्होंने कहा, “सभी RTO में पासिंग प्रतिशत 69 फीसदी है। ये भी बताया गया है कि इन प्रावधानों के अनुसार ड्राइविंग स्किल टेस्ट लेने का उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली ड्राइवर तैयार करना है।”
उन्होंने कहा कि ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के 50 से ज्यादा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल या संस्थान को अधिकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए बुकिंग करते समय आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट डेमो के लिए एक वीडियो लिंक दिया जाएगा।
एक दूसरे लिखित जवाब में, मंत्री ने कहा कि सरकार ने सूचित किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ सर्विस वालंटियर बेसिस पर आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए लिखा है ताकि वे जल्द से जल्द इन सेवाओं को चालू कर दें।
अब 30 जून तक मान्य होंगे एक्सपायर Driving Licence, RC
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर परमिट एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब ये 30 जून 2021 तक वैध (Valid) रहेंगी. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है.
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश में एक बार फिर तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि इन सभी सर्टिफिकेट्स का कोरोना महामारी या लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंशन नहीं हो सका और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे.
सभी राज्यों को आदेश जारी
सरकार ने अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि इन डॉक्यूमेंट्स को वैध माना जाए, जिससे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं में कोई दिक्कत न आए. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है जिससे नागरिकों, ट्रांसपोर्टर्स और तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस मुश्किल दौर में भी सेवाएं दे रही हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत पेश न आए.
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