Prabhat Times
चंडीगढ़। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पंजाब सरकार सख्त हो गई है। पंजाब सरकार द्वारा शादी समारोह, अंतिम संस्कार, सोशल गैदरिंग के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी बीच कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा है हर शनिवार को एक घण्टे के लिए साइलंस रखा जाएगा। शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे तक एक घण्टे के लिए मौन होगा और इस समय के दौरान कोई वाहन भी नहीं चलेगा।
एक घण्टे का साईलंस कोविड के कारण जान गंवाने वाले नागरिकों की याद में किया जा रहा है। ये एक घण्टे का साईलंस अगले शनिवार से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इस प्रयास में मार्केट कमेटियों, सरपंचों आदि समेत आम लोगों को जोड़ने के लिए कहा, हालांकि इसमें सम्मिलन करना उनकी अपनी इच्छा होगी। इसी बीच रविवार को रेस्तरां, मॉल, सिनेमा हाल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि सुबह कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी शैक्षिक संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रखने और सिनेमा घरों /माॅल की क्षमता पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किये हैं। मैडीकल और नर्सिंग काॅलेजों को छोड़कर सभी शैक्षिक संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी और सिनेमा हाॅल की क्षमता 50 प्रतिशत तक रहेगी जबकि किसी भी समय एक माॅल में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। घरों में 10 से अधिक मेहमान नहीं आने दिए जाएं।
राज्य के अधिक प्रभावित 11 हॉटस्पाट जिलों में अंतिम संस्कार /विवाह-शादियों को छोड़कर अन्य सभी सामाजिक जमावड़ों और सम्बन्धित समागमों पर मुकम्मल रोक लगाने के हुक्म दिए हैं। अंतिम संस्कार /विवाह -शादियों में सिर्फ 20 व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत होगी। इन जिलों, जिनमें रात 9 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा, रविवार को सिनेमा, मल्टीप्लैक्स, रैस्टोरैंट, माॅल आदि भी बंद रहेंगे जबकि रात के कर्फ्यू के चलते होम डिलिवरी की आज्ञा होगी।
राज्य के अधिक प्रभावित 11 जिलों लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा में मुख्यमंत्री ने सरकारी दफ्तरों में व्यक्तिगत रूप में डिलिंग करने पर रोक लगाने के हुक्म दिए हैं और नागरिकों को सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दफ्तरों में आने के लिए उत्साहित किया जायेगा।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अधिकारियों को ऑनलाइन प्रणाली को उत्साहित करने और शिकायतों के निवारण करने के लिए वर्चुअल विधि अपनाने के लिए कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित विभागों को रजिस्टरियों आदि के लिए प्रति दिन नियुक्तियाँ सीमित रखने के लिए जरूरी हिदायतें जारी करने के लिए कहा।
हालांकि अन्य जिलों में अभी ऐसी बन्दिशें लागू नहीं होंगी परन्तु मुख्यमंत्री ने माईक्रो-कंटेनमैंट और कंटेनमैंट जोनों में तुरंत कड़ाई और निगरानी रखने के लिए रणनीति तैयार करने के हुक्म दिए। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि यदि बाकी जिलों में स्थिति बदतर हुई और लोगों ने कोविड के प्रोटोकॉल और नियमों का पालन न किया, तो वहां पर भी सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दो हफ्तों बाद स्थिति का जायजा लिया जायेगा।
स्वास्थ्य अधिकारियों को रोजाना 35,000 टैस्ट करने के हुक्म देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना फैलाने वालों (सुपर स्प्रैडर) पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और सरकारी मुलाजिमों, शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापकों आदि के टैस्ट समय-समय पर किये जाने चाहिएं। उन्होंने आदेश दिए कि आर.टी.पी.सी.आर. टेस्टिंग के साथ आर.ए.टी. टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए जबकि हर पाॅजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए 30 व्यक्तियों का टैस्ट किया जाये। उन्होंने कहा कि सी.पी.टी.ओज द्वारा इस कार्य की निजी तौर पर निगारनी की जानी चाहिए।
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