चंडीगढ़। दीवाली पर पटाखे चलाने को लेकर पंजाब सरकार ने आदेश जारी किए हैं।सरकार ने मंडी गोबिन्दगढ़ में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि राज्य के अन्य जिलों में आतिशबाजी के लिए भी समय निर्धारित किया गया है।
दीपावली के दिन पंजाब के 22 जिलों में से 21 में आतिशबाजी होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की गाइडलाइन केे मुताबिक मंडी गोबिंदगढ़ में आतिशबाजी नहीं हो सकेगी।
पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दीपावली की रात 8 से 10 बजे, गुरूपर्व पर सुबह 4 से 5 तथा रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने पर छूट रहेगी। क्रिसमिस भी समय यही रहेगा।
जबकि मंडी गोबिंदगढ़ में 30 नवम्बर तक पटाखे चलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हालांकि अगर 14 तक यहां प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा तो आतिशबाजी की छूट दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनजीटी के आर्डर अभी आए हैं। इसके तहत आदेश दिया गया है कि जहां पर प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल पर है वहां पर पटाखे जलाना बैन है।
इसके तहत सिर्फ मंडी गोबिंदगढ़ ही ऐसा शहर है जहां पर प्रदूषण लेवल तय मानकों से ज्यादा है।
अगर 14 नवंबर तक मंडी गोबिंदगढ़ में प्रदूषण लेवल डाउन होता है तो वहां भी रात 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की इजाजत मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश शत-प्रतिशत लागू होंगे, जो नियम तय किए गए हैं उसके अनुसार ही काम होगा।
बता दें कि चंडीगढ़ ने पटाखे चलाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला भी लिया गया है कि जितने भी पटाखा विक्रेताओं से लाइसेंस फीस ली गई है, वह लौटा दी जाएगी।
ऐसे में पंजाब सरकार भी यदि पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाती है तो उन्हें लाइसेंस फीस वापस करने का फैसला लेना पड़ सकता है। बताया जाता है कि पंजाब में पटाखों का कारोबार 180 करोड़ रुपये का है।