नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock-4 Guidelines) की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 4 में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूल कालेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
इसका फैसला राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बात करके लिया गया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे।
सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से होगी। इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की उपस्थिति को छूट मिलेगी।
हालांकि सीमित संख्या वाली सभा में भी लोगों का फेसमास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा।
सरकार के निर्देशों के मुताबिक मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से शुरू होंगी। मेट्रो में सरकार के निर्देशों का भली भांति पालन करना अनिवार्य होगा। मेट्रो रेल को चलाए जाने की अनुमति दी गई है।
यह 7 सितंबर, 2020 को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जायेगी। इस संदर्भ में जल्द ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से मानक निर्धारण प्रक्रिया जारी की जायेगी।
सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पहले की तरह ही जारी रहेगी। लेकिन 21 सितंबर से कुछ गतिविधियों को छूट दी जाएंंगी।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 50% तक शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को स्कूलों में बुला लिया गया है। ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा/ टेली-काउंसलिंग से जुड़े कार्यों को कर सकें।
गाईड लाइंस के मुताबिक स्कूल कालेज में 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन पाने के लिए स्वेच्छा से जा सकते हैं।
लेकिन इसके लिए पेरेंट्स से लिखित मंज़ूरी ज़रूरी होगी। Phd और रिसर्च स्कॉलर लैबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी।
राज्य सरकार खुद नहीं लगा सकेंगी लॉकडाउन
श भर में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक जारी रहेगी। कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकता है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो केन्द्र सरकार से उसके लिए मशविरा करना होगा और सहमति लेनी होगी।