जालंधर (ब्यूरो): महानगर जालंधर में कर्फ्यु में सुबह 7 से 11 बजे तक ढील को लेकर बनी दुविधा दूर हो गई है। जालंधर प्रशासन ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के साथ वीडियो कान्फ्रैंसिंग पर सारे हालात बता कर स्थिति स्पष्ट कर ली है।
डी.सी. वीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि देहात ईलाके में सुबह 7 से 11 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है। अगर कोई मॉल पड़ता है तो नहीं खुलेगा। शहरों में कोई मार्किट, मल्टीप्लैक्स, बड़े बाजार कोई खोलने की अनुमति नहीं होगी।
शहरों में स्टैंड अलोन, रिहायशी दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुल सकती हैं। डी.सी. ने स्पष्ट किया कि स्टैंड अलोन दुकान मतलब छोटी दुकान, तथा उसके आसपास भी और कोई दुकान न हो।
कोई भी दुकान किसी भी कंटेनमैंट ज़ोन में आते हैं उनमें कोई दुकान नहीं खुलेगी। जो अकेली दुकानें खुलेंगे। अगर कोई स्टैंड अलोन दुकानो में भी नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेगी।
ई-कामर्स कम्पनीज़ अपनी आर्डर से संबंधित सप्लाई कर सकते हैं। शराब ठेके खुलने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदार सुनिश्चित करेंगे कि दुकान खोलेंगे तो सोशल डिस्टैंसिंग करेंगे।
परचून और थोक की दुकानों का पहले वाला टाईम ही जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त मंडी फैंटनगंज के लिए जो पहले आर्डर हैं वही जारी रहेंगे। इन दुकानों से खरीदारी 7 से 11 बजे तक सिर्फ पैदल जा सकते हैं।
अगर कोई व्हीकल लेकर जाता है तो उसका व्हीकल ज़ब्त कर लिया जाएगा।
पता चला है कि ये फैसला हुआ है कि जालंधर के ज़िन एरिया को प्रशासन ने सेहत विभाग के साथ मिलकर चिन्हित किया है, वहां किसी प्रकार की ढील नहीं होगी।
मार्किट खुलने की स्थिति भी स्पष्ट की गई है। बताया जा रहा है कि जालंधऱ में सिर्फ करियाणा, मिल्क बार के अतिरिक्त अब स्टेशनरी की दुकानें खुल सकेंगी।
इंडस्ट्री के लिए आदेश
जिला प्रशासन द्वारा जालंधर के सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इंडस्ट्री खोलने की इजाजत दी गई है। फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल एस्टेट के उद्योगों में काम किया जा सकता है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन स्थित इंडस्ट्री खोलने की छूट नहीं होगी। इंडस्ट्री मे काम का समय तथा घर पहुंचने तक का समय निर्धारित होगा।
ये हैं जालंधर के Containment Zones