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Jalandhar जालंधर। (Strict decision of the court in the rape case of a 6-year-old girl jalandhar) मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोपी युवक को जालंधर में पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज द्वारा 20 साल की सख्त सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50 हज़ार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक जालंधर के रामा मंडी थाना में मार्च 2023 में अपराधिक केस दर्ज किया गया था। 6 साल की मासूम बच्ची की मां ने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वे घरों का कामकाज करती है।

घटना वाले दिन वे बच्ची को स्कूल से 12 बजे करीब लेकर घर आई और रूटीन में वे अपने काम पर चली गई। कुछ समय बाद जब लौटी तो उनकी पड़ौसी महिला ने बताया कि उसकी बच्ची रो रही थी।

महिला ने पुलिस को बताया कि उसने बच्ची से जब पूछा तो उसने बताया कि दीपक वासी रामा मंडी उनके घर आया था और उसके साथ गलत काम किया।

महिला की शिकायत पर थाना रामा मंडी की पुलिस ने मामले की जांच की और केस दर्ज कर आरोपी दीपक को अरेस्ट कर लिया।

दीपक के खिलाफ धारा 376, 511 आईपीसी तथा पोक्स एक्ट की धारा 6 और 10 के अधीन केस दर्ज किया।

थाना रामा मंडी की पुलिस ने मामले की जांच निर्थारित समय में पूरी कर चालान अदालत में पेश किया। केस की सुनवाई पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज अर्चना कंबोज की अदालत में हुई।

अदालत में डीए अनिल कुमार बोपाराए के मार्गदर्शन में एडीए निखिल नाहर ने पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों को अदालत में पेश किया।

अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी दीपक उर्फ दीपू को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50 हज़ार रूपए जुर्माना की सजा दी है।

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