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Jalandhar जालंधर। मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाने के आरोपी को आज जालंधर की पोक्सो एक्ट की अदालत ने 20 साल की सख्त सजा सुनाई है। मामला जून 2024 का है। जालंधर के थाना नम्बर 1 के अंर्तगत आते एरिया में रहते युवक ने पुलिस में शिकायत दी थी।

युवक ने शिकायत में बताया कि वे परिवार सहित क्वार्टरों में रहता है। जून 2024 को वो अपनी मासूम बच्ची व बेटे को क्वार्टर में छोड़ कर काम पर चला गया।

दोपहर के समय पड़ौस के क्वार्टर में रहता आरोपी स्वर्रणजीत उर्फ विक्की उनके क्वार्टर में आया और मासूम बच्ची के साथ रेप किया।

जब वे काम से घर लौटे तो उन्हें घटना का पता चला और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट की धाराओं के अधीन केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया। अदालत में सरकारी पक्ष की तरफ से डीए अनिल कुमार बोपाराए के निर्देशानुसार एडीए निखिल नाहर ने सरकारी पक्ष मजबूती से रखा।

सरकारी वकील और डिफेंस की दलीलें सुनने के पश्चात पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज द्वारा स्वर्णजीत उर्फ विक्की को दोषी करार दिया।

आज अदालत ने आरोपी को 20 साल कैद और 20 हज़ार रूपए जुर्माना की सजा दी। जुर्माना न भरने पर दोषी को 4 माह और जेल में रहना होगा।

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