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Ludhiana लुधियाना। (new income tax 2025 bill passed in lok sabha) टैक्स (नो. 2) बिल, 2025 पास कर दिया है. यह ऐतिहासिक कानून अब करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा.

इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. इससे पहले इसी साल पेश हुआ पुराना ड्राफ्ट सरकार ने वापस ले लिया था.

पुराना ड्राफ्ट वापस लेने का फैसला 31 सदस्यीय संसदीय चयन समिति की 4,575 पन्नों की रिपोर्ट के बाद हुआ.

इस रिपोर्ट में 285 सिफारिशें थीं, जिनमें से ज्यादातर को नए बिल में शामिल किया गया है.

वित्त मंत्री के मुताबिक, यह बदलाव ड्राफ्टिंग सुधार, भाषा में स्पष्टता और क्रॉस-रेफरेंस ठीक करने के लिए किए गए हैं ताकि एक ही, साफ और विवाद-मुक्त ड्राफ्ट संसद के सामने रखा जा सके.

आम टैक्सपेयर्स के लिए क्या बदला है?

1-लेट रिटर्न पर रिफंड मिलेगाः- अब अगर कोई तय समय के बाद भी रिटर्न फाइल करता है, तो वह रिफंड क्लेम कर सकेगा. पहले ड्राफ्ट में यह हटा दिया गया था.

2-हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर क्लियरिटी:-30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अब

म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के बाद निकाला जाएगा. प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की छूट अब लेट-आउट प्रॉपर्टी पर भी लागू होगी.

3-पेंशन छूट:-यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कुछ पेमेंट्स को टैक्स से छूट मिलेगी. कम्यूटेड पेंशन पर छूट अब गैर-कर्मचारियों को भी मिलेगी, अगर वो अप्रूव्ड फंड से है.

4-एलआरएस रेमिटेंस पर NIL टीसीएस: एजुकेशन के लिए वित्तीय संस्थानों से लोन लेकर भेजी गई रकम पर अब कोई टीसीएस नहीं लगेगा.

कंपनियों और बिज़नेस के लिए क्या चेंज हुआ?

5-इंटर-कार्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन बहाल पहले ड्राफ्ट में हटाया गया था, अब दोबारा लागू होगा. बेनेफिशियल ओनर की नई परिभाषा: अब शेयर से जुड़े लाभ मिलने पर लॉस कैरी-फॉरवर्ड आसान होगा.

6-ट्रांसफर प्राइसिंग भाषा में सुधार-उलझी हुई लाइन हटाई गई ताकि इंटरप्रिटेशन आसान हो.

7-एलएलपी पर एएमटी गलती सुधारी- अब एएमटी का नियम पुराने कानून जैसा होगा, अनावश्यक विस्तार नहीं.

8-एनजीओ और चैरिटेबल ट्रस्ट-पेरेंट कंपनी की परिभाषा स्पष्ट की गई, गुमनाम चंदे से टैक्स छूट पर असर नहीं पड़ेगा.

9-एमएसएमई परिभाषा मैच-अब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की परिभाषा एमएसएमई एक्ट, 2006 जैसी ही होगी.

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