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जालंधर। मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को जालंधर की पोक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट के जज अर्चना कंबोज द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है।

जानकारी के मुताबिक 24 अक्तूबर 2024 को थाना मकसूदां में प्रवासी परिवार द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

शिकायतकर्ता ने ब्यान में कहा कि वे परिवार के साथ क्वार्टरों में रहता है। वारदात की रात उनकी 16 साल की मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची वॉशरूम गई। जहां पर आरोपी सुमन मनी ने उनकी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस के सैक्शन 64, 65 तथा पोक्सो एक्ट की सेक्शन 6 के अधीन केस दर्ज करके सुमन मनी को अरेस्ट किया गया।

पुलिस ने जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया। पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज मैडम अर्चना कंबोज की अदालत में केस की सुनवाई हुई।

अदालत में डीए अनिल कुमार बोपाराए के निर्देशों में एडीए निखिल नाहर ने पुलिस जांच पक्ष मजबूती से रखा।

सुनवाई के दौरान आरोपी साबित होने पर माननीय जज ने आरोपी सुमन मनी को 10 साल की सजा तथा 20 हज़ार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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