Prabhat Times
नई दिल्ली। व्हाट्सएप (WhatsApp) की प्राइवेट पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) में आज सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपील करते हुए कहा की व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से निजता भंग होती है इसलिए सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे.
याचिकाकर्ता की मांग सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक प्राइवेट एप है, अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए.
हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का कोई नोटिस न जारी करते हुए कहा, इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी.
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि व्हाट्सएप जो नई प्राइवेट पॉलिसी ला रही है उस पर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की निजता का उल्लंघन है.
याचिककर्ता ने कहा कि प्राइवेट पॉलिसी के जरिए प्राइवेट एप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी साझा करना चाहता है, जिस पर तुरंत रोक लगाए जाने की जरूरत है.
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई. कोर्ट ने कहा कि अगर इस पॉलिसी से आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए.
ये एक प्राइवेट एप है, इस रखना है या नहीं वह यूजर तय करता है. कोर्ट ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? उसमें भी आपका डाटा शेयर किया जाता है.
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