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Ludhiana लुधियाना(vigilance bureau arrested 9 chemists) धोखाधड़ी से डी-फार्मेसी लाइसेंस लेकर दवा की दुकानें चलाने वाले 9 दवा विक्रेताओ को को विजीलेंस ने अरेस्ट किया है।

इन लाइसेंस धारको द्वारा निजि कॉलेज के लोगों के साथ मिलकर डी-फार्मेसी के फर्जी लाइसेंस बनवाए थे।

बता दें कि विजीलैंस ब्यूरो द्वारा पहले ही पंजाब राज्य फार्मेसी कौंसिल (पी.एस.पी.सी.) के दो पूर्व रजिस्ट्रारों और कर्मचारियों के विरुद्ध प्राईवेट कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के गलत दाखि़ले करने, रजिस्ट्रेशन करने और डी-फार्मेसी लाइसेंस जारी करने के मौके पर अनियमितताएं करने के दोष अधीन 8 दिसंबर को आई.पी.सी. की धारा 420, 465, 466, 468, 120-बी के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना लुधियाना में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस मामले में प्रवीन कुमार भारद्वाज और डॉ. तेजवीर सिंह, दोनों पूर्व रजिस्ट्रार पी.एस.पी.सी. समेत सुपरीटेंडैंट अशोक कुमार को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है।

विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस मुकदमे की जांच के दौरान आई.पी.सी की धारा 409, और 467 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7-ए, 8, 13(1) समेत 13(2) भी इस केस में जोड़ी गई है। उन्होंने आगे बताया कि जांच में साल 2005 से 2022 के दरमियान 143 विद्यार्थियों के जाली सर्टीफिकेटों का पता लगा है, जिससे पी.एस.पी.सी. में दाखि़ले, रजिस्ट्रेशनों और सर्टीफिकेटों में घपलेबाज़ी का खुलासा होता है।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को इस मुकदमे में 9 फार्मासिस्टों को नामज़द करके गिरफ़्तार कर लिया है। यह फार्मासिस्ट प्राईवेट फार्मेसी कॉलेजों के मालिकों/ प्रिंसीपलों के द्वारा पैसे देकर अलग-अलग संस्थाओं से धोखो से जाली 10+2 पास सर्टिफिकेट और डी-फार्मेसी पास सर्टिफिकेट समेत पी.एस.पी.सी. से जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाने के दोषी हैं।

इस समय यह सभी मुलजिम अलग-अलग स्थानों पर मेडिकल की दुकानें चला रहे हैं और लोगों की कीमती जानों के साथ खेल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि गिरफ़्तार किए गए मुलजिमों में उमेश कुमार निवासी कस्बा भादसों, जिला पटियाला, मोहम्मद असलम निवासी मालेरकोटला, अब्दुल सतार निवासी गाँव लसोयी जिला मालेरकोटला, मोहम्मद मनीर निवासी गाँव बिंजोके खुर्द जिला मालेरकोटला, गुरदीप सिंह निवासी मंडी गोबिन्दगढ़, पुनीत शर्मा निवासी बहादुरगढ़ जिला पटियाला, रविन्द्र कुमार निवासी गाँव चप्पड़ जिला पटियाला, अशोक कुमार निवासी बरनाला शहर और मनिन्दर सिंह निवासी राहों रोड, लुधियाना शामिल हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि जांच में पता चला किउपरोक्त सभी आरोपियों ने मिलीभगत से अपनी डी-फार्मेसी की डिग्रियाँ जिन प्राईवेट कॉलेजों से हासिल की हैं उनमें पंजाब मल्टीपर्पज़ मेडिकल इंस्टीट्यूट शहना, जिला बरनाला, लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, लेहरागागा, जिला संगरूर, ओंकार कॉलेज ऑफ फार्मेसी सजूमा, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, माँ सरस्वती कॉलेज ऑफ फार्मेसी अबोहर, जिला फाजिल्का, जी.एच.जी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रायकोट, जिला लुधियाना और लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिला मोगा शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि डी-फार्मेसी संस्थाओं में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए प्राईवेट कॉलेजों के मालिकों ने कथित तौर पर उपरोक्त मुलजिम रजिस्ट्रारों और पी.एस.पी.सी. के कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ अनिवार्य माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किये बिना रिश्वत लेकर अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को दाखि़ल किया था।

इसके अलावा, कई विद्यार्थियों ने प्राईवेट तौर पर मेडिकल या नॉन-मेडिकल स्ट्रीमों में ज़रूरी 10+2 शैक्षिक योग्यताएं के ज़रिये डी- फार्मेसी कोर्स में दाखि़ला प्राप्त किया, जबकि यह शैक्षिक योग्यता रेगुलर क्लासों और साइंस प्रैक्टिकल देकर हासिल करनी होती है।

उन्होंने कहा कि पी.एस.पी.सी. के अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और क्लर्कों के साथ-साथ प्राईवेट कॉलेजों से सम्बन्धित व्यक्तियों की भूमिकाओं की जांच के लिए इस केस की आगे की जांच जारी है।

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