Prabhat Times
चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के हॉटस्पाट जिलों के लोगो को राहत देते हुए ऑड-ईवन फार्मूला खत्म कर दिया गया है। जबकि राज्य में नाईट और वीकेेंड कर्फ्यु लागू रहेगा।

जारी गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानें, शापिंग मॉलस, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम 6.30 बजे तक खुलेंगे। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे।
जबकि इसके अतिरिक्त जरूरत की वस्तुएं की दुकानें, धार्मिक स्थल, स्पोर्टस कांपलैक्स, स्टेडियम, पब्लिक कांपलैक्स, रेस्तरां रोजाना शाम 6.30 बजे तक खुलेंगे। राज्य में धारा 144 लागू रहेगी।

मैरिज कार्यक्रम मे 30 लोग तथा किसी अंतिम संस्कार के समय 20 लोगो की अनुमति रहेगी। सरकारी और प्राईवेट दफ्तरो में 50 प्रतिशत स्टाफ को काम के लिए बुलाया जा सकता है।
बता दें कि बीते सप्ताह पंजाब के जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और मोहाली को कोरोना वायरस के कारण हॉटस्पाट जिला घोषित किया था। पिछले सप्ताह सरकार ने निर्देश दिए थे कि इन हॉटस्पाट जिलों में 50 प्रतिशत ही मार्किट खुलेंगी।

इसे लेकर पांचो जिलों में कारोबार काफी प्रभावित हो रहा था। आज स्थिति रिव्यू करने के पश्चात सरकार ने इन पांचो जिलो मे भी ऑड-ईवन फार्मूला खत्म कर दिया है। अब इन हॉटस्पाट जिलों में भी मार्किट सोमवार से शुक्रवार को खुलेंगी।