नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक- 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं।हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा।
5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर पाबंदी रहेगी।
गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी जारी रहेगी। सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी।
स्वतंत्रता दिवस के कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे कि मास्क पहनना आदि। इस संबंध में 21.07.2020 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।