नई दिल्ली। (cbse exam fees) सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिनमें कक्षा 10 और 12 के छात्रों की परीक्षा फीस माफी का निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी।
याचिकाकर्ता चाहते थे कि शीर्ष अदालत सीबीएसई और दिल्ली सरकार को कोरोना के चलते वर्तमान सत्र की एग्जाम फीस माफ करने को कहे।
याचिका में कुछ अभिभावकों की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया गया था।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 28 सितंबर वाले आदेश के खिलाफ ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ नाम के एनजीओ की याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि CBSE परीक्षा के लिए पुराने चार्ज, कक्षा 10 के लिए 375 रूपए और कक्षा 12 के छात्रों से 600 रूपए को लागू किया जाए।
बेंच ने कहा, “अदालत सरकार को कैसे ऐसा करने का निर्देश दे सकती है? आपको सरकार से बात करनी चाहिए… खारिज।”
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सीबीएसई से याचिका को ही अनुरोध मानने को कहा था और उसी के हिसाब से तीन हफ्तों में फैसले का कहा था।