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Amritsar अमृतसर। (ssoc burst inter state arms smuggling network link) सीएम भगवंत सिंह मान के दिशा- निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान दौरान अंतरराज्यी हथियारों की तस्करी के एक और नैटवर्क का पर्दाफाश करते स्टेट स्पैशल आपरेशन सैल (एस.एस.ओ.सी.) अमृतसर ने हथियारों की तस्करी करने वाले तीन व्यक्तियों को .32 बोर के तीन पिस्तौल सहित गिरफ़्तार किया है।

डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी), पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुखदेव सिंह उर्फ मट्टू, साहिल कुमार उर्फ मस्त दोनों निवासी छोटा हरिपुरा, अमृतसर और प्रभजोत सिंह उर्फ प्रभ निवासी गुरू नानक पुरा (अमृतसर) के तौर पर हुई है।

पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्ज़े में से तीन पिस्तौल बरामद करने के इलावा तीन मैगज़ीन और छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए है।

बताने योग्य है कि यह सफलता एस.एस.ओ.सी. अमृतसर द्वारा विदेशी मूल के आतंकवादी लखबीर उर्फ लंडा की हिमायत प्राप्त हथियारों की तस्करी के माड्यूल का पर्दाफाश करके इसके दो कारकुनें को .32 बोर के छे अति- आधुनिक पिस्तौल, मैगज़ीन और गोली- सिक्के सहित गिरफ़्तार किए जाने से एक दिन बाद सामने आई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एसएसओसी अमृतसर को ख़ुफ़िया जानकारी मिली थी कि अमृतसर के कुछ व्यक्ति अंतरराज्यी हथियारों की तस्करी में शामिल है

उन्होंने मध्य प्रदेश के ग़ैर- कानूनी हथियारों के डीलरों से हथियारों की खेप ख़रीदी है और उनके द्वारा यह खेप बल्ला की गुरू तेग़ बहादुर मार्किट के इलाके में कुछ अपराधिक अनसरों तक पहुंचाई जानी है।

तेज़ी से कार्यवाही करते हुए एसएसओसी अमृतसर की पुलिस टीमों ने आप्रेशन चलाया और तीनों आरोपियों को तीन पिस्तौल सहित उस समय गिरफ़्तार कर लिया जब वह खेप की डिलीवरी के लिए बल्ल इलाके में खरीददारों का इंतज़ार कर रहे थे।

डीजीपी ने कहा कि शुरूआती जांच से पता लगा है कि गिरफ़्तार किए गए दो आरोपियों सुखदेव सिंह उर्फ मट्टू और साहिल कुमार उर्फ मस्त का एक कत्ल केस में शमूलियत सहित पुराना अपराधिक रिकार्ड है।

उन्होंने कहा कि इस केस में अगले- पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिन्दर सिंह मान ने बताया कि मध्य प्रदेश में हथियारों के डीलर और जिन व्यक्तियों को हथियारों की यह खेप पहुंचायी जानी थी, की पहचान के लिए आगे की जांच की जा रही है।

इस संबंधी पुलिस थाना एस.एस.ओ.सी. अमृतसर में हथियार एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) एक्ट की धारा 61 (2 के अंतर्गत एफ.आई.आर.नं. 42 तारीख़ 15.07.2024 दर्ज की गई है।

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