Prabhat Times
चंडीगढ़। (speed limit fixed by chandigarh administration) चंडीगढ़ में अब से जब आप किसी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के पास से गुजरें तो वाहन की स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो।
चंडीगढ़ प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत यह बदलाव किया है। शहर के प्रशासन बीएल पुरोहित ने यह आदेश जारी किए हैं।
वहीं इंजीनियरिंग विभाग को भी आदेश दे दिए गए हैं कि शहर में शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों के पास इस स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगावाए।
यह साइन बोर्ड संस्थाओं के बाहर सड़क के दोनों तरफ लगाए जाएं। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के साथ विचार विमर्श कर के IRC मानकों के तहत यह साइन बोर्ड होने चाहिए।
चंडीगढ़ प्रशासन के सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट नितिन कुमार यादव ने यह आदेश आगे जारी किए हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 112 के सब सेक्शन (2) के तहत प्राप्त शक्तियों की पालना करते हुए आगे यह आदेश दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के इन आदेशों के बाद अब शहर में स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के बाहर विशेष निगरानी रखेगी।
जिस भी वाहन चालक की गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा हुई उसका चालान कटेगा।
बता दें कि सुबह स्कूल आने और छुट्टी के समय स्कूलों के बाहर बच्चों की भारी भीड़ होती है।
ऐसे में हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अस्पतालों के बाहर भी मरीजों और उनके रिश्तेदारों की भीड़ होती है। ऐसे में वाहनों की गति सीमा कम ही होनी चाहिए।
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