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क्वींसलैंड। (sikh students will now be able to wear sri sahib to school australia) ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड राज्य में स्कूलों में सिरी साहिब ले जाने के मामले में  अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

अदालत ने राज्य सरकार के फैसले को पलटते हुए स्कूलों में बच्चो को सिरी साहिब पहन कर आने की इजाजत दे दी है। अदालत के इस फैसले से सिख समाज को बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के मुताबिक क्वींसलैंड सरकार द्वारा स्कूलों में सिख समाज से संबंधित बच्चों को सिरी साहिब पहन कर आने पर रोक लगाई थी। 

सरकार के इस फैसले खिलाफ सिख महिला कमलजीत कौर अठवाल ने अदालत में याचिका दायर की।

नस्लीय भेदभाव अधिनियम का हवाला देते हुए अदालत ने तर्क दिया कि सिख बच्चों को धार्मिक प्रतीक के रूप में कृपाण पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सिख समाज की ओर से अदालत में यह भी तर्क दिया गया कि जब ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक धर्म के सदस्यों को सिख सिद्धांतों के अनुसार अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की अनुमति दी जाती है, तो धार्मिक प्रतीकों (कृपाण, पांच ककारों में से एक) के उपयोग पर रोक लगाई जाती है।

ये नियमों का उल्लंघन होगा और नस्लीय भेदभाव है।

हालाँकि शुरुआत में कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया था, लेकिन अब जब समुदाय ने एक बार फिर कोर्ट में अपनी दलील रखी। 

जिसमें कहा कि सिरी साहिब न तो नज़र आती है और न ही ज्यादा तीखी होती है। इसका साईज भी छोटा होता है।

इसलिए क्वींसलैंड सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। अब राज्य सरकार का शिक्षा विभाग नई अधिसूचना जारी करेगा

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