चंडीगढ़। राज्य में अगस्त 31 तक नई लॉकडाउन पाबंदियों के ऐलान के एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा शुक्रवार को विवाह और भोग समागमों के अलावा पांच से अधिक व्यक्तियों वाली सभी सभाओं पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए हैं और ऐसे जलसे करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
यह स्पष्ट करते हुए कि वह लोगों की जान बचाने के लिए कोई भी कड़े कदम उठाने से नहीं परहेज नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा चेतावनी दी गई कि पंजाब के लोगों की जान बचाने और कोविड की रोकथाम के लिए यदि जरूरत पड़ी तो 31 अगस्त के बाद और कड़े कदम भी उठाए जाएंगे।
उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को धरनों समेत सभी सभाओं से बचने के लिए अपील की। ऐसे मामले में सख्ती की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 144 के किसी भी उल्लंघन के मामले में ऐसे जलसे के प्रबंधकों को गिरफ्तार किया जायेगा, जिनके द्वारा जलसा करके या मास्क के बिना जलसे की आज्ञा देकर लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है।
मुख्यमंत्री द्वारा सभी धार्मिक और सामाजिक नेताओं को भी अपील की गई कि वह पंजाब, जहां कोविड मामलों में विस्तार हो रहा है, के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुयाईयों को धारा 144 का उल्लंघन न करने और लागू किये गए सुरक्षा उपायों /पाबंदियों का पालन करने के लिए कहें।
उन्होंने पुलिस को विवाह और भोग समागमों के दौरान सामाजिक दूरी और व्यक्तियों की तय संख्या को लागू करने को यकीनी बनाने के लिए निर्देश भी दिए हैं।