जालंधर। पंजाब सरकार ने स्कूल खोलने पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 15 अक्तूबर से 9वीं कक्षा से 12वीं तक पर शर्तों पर स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है।
निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा बच्चे होने पर दो शिफ्टों में स्कूल खोले जाएंगे। ये भी कहा गया है कि अभी माहौल को देखते हुए 3 घंटे ही स्कूल में पढ़ाया जाएगा।
विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए ही क्लास में बिठाया जाएगा। जारी दिशा-निर्देशों अनुसार एक कक्षा में 20 से अधिक स्टूडेंट्स नहीं बिठाए जाएंगे। एक डेस्क पर दो विद्यार्थी भी नहीं बैठ सकेंगे।
निर्देश दिया गया है कि कंटेनमैंट जोन में आने स्कूलों पर फैसला जिला पेरशासन द्वारा लिया जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाईजर, मास्क तथा कोविड 19 नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
निर्देश है कि बच्चों को स्कूल भेजने पर अभिभावकों पर दबाव भी नहीं बनाया जा सकता।