चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा स्कूल फीसों को लेकर फाईल की गई रिव्यू पटीशन पर प्राईवेट स्कूलों को 12 जून के लिए नोटिस किया है।
प्राईवेट स्कूलों की संस्था इंडीपेंडेट स्कूल्ज़ एसोसिएशन व अन्यों को 12 जून को जवाब देने के लिए कहा गया है।
बता दें कि लॉकडाउन के बाद से स्कूल फीसों को लेकर लगातार विवाद रहा। इसी बीच अदालत ने प्राईवेट स्कूलों के हक में फैसला सुनाया। बीते दिन पंजाब के सी.एम. कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा था कि पंजाब सरकार का लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल नहीं लगे, उस अवधि के दौरान स्कूल फीस न लेने का फैसला सही था।
कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इस बारे में अदालत में रिव्यू पटीशन फाईल करने की बात कही थी। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब की जनता को राहत देने के लिए पंजाब एवं हाईकोर्ट में रिव्यू पटीशन फाईल कर दी है।
पता चला है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में प्राईवेट स्कूलों की संस्था व अन्यों को 12 जून को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। जानकार मानते हैं कि 12 जून को स्कूल फीसों को लेकर असमंजस की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।