नई दिल्ली (ब्यूरो): देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने TDS को लेकर जानकारी साझा की है। बैंक ने एक नियम के बारे में बताया है जिसके अपनाकर ग्राहकों को साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा का कैश निकालने पर भी टीडीएस नहीं भरना होगा।

मौजूदा Income Tax के नियम के मुताबिक बीते तीन साल का आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो तो 20 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर टीडीएस कटौती की जाती है। ये कटौती इनकम टैक्स की धारा 194 एन के तहत होती है।SBI के मुताबिक अगर कोई ग्राहक इस कटौती से बचना चाहता है तो उसे बैंक में अपनी पैन कार्ड की जानकारी को सबमिट करना चाहिए, ऐसा तभी किया जाए जब एक साल में 20 लाख और इससे अधिक कैश निकालना हो।

मौजूदा नियमों के मुताबिक पैन न होने पर ग्राहक से ज्यादा टीडीएस वसूला जाता है। वहीं अगर आपने पहले से ही पैन कार्ड डिटेल्स दी है तो दोबारा इसे जमा करने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड की जानकारी के साथ-साथ ग्राहकों को बैंक में अपने इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी जमा करानी चाहिए।

बैंको का कहना है कि पैन कार्ड न होने की वजह से टैक्स देयता बढ़ जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बताया है कि अगर पिछले 3 साल में से किसी भी साल इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो उनसे 1 करोड़ रुपये की अधिक निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से टैक्स काटा जाता रहेगा।

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