Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (rules have changed from october 1) हर माह की पहली तारीख को कई नियम बदल जाते हैं जिसका असर हमारी आपकी जेब पर भी पड़ता है 1 अक्टूबर 2023 से भी कई वित्तीय नियमों में बदलाव हो रहा है।
इन नियमों से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर म्युचुअल फंड की एसआईपी भी प्रभावित हो रही हैं। आइए जानते हैं कि आज यानी 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं?
जन्म प्रमाण पत्र हुआ जरूरी
रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेम (अमेंडमेंट) विधेयक-2023 आज से प्रभावी हो गया है जिसकी वजह से जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मेरिज रजिस्ट्रेशन करवाने, सरकारी नौकरी में नियुक्ती, वोटर लिस्ट या फिर एडिमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्य होगा।
डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियमों हुआ बदलाव
अब आपसे आपका कार्ड जारी करने वाली संस्था ये पूछेगी कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए। साथ ही उन्हें एक से अधिक विकल्प देने होंगे।
पहले देखा जाता था कि नए कार्ड या फिर रेन्यू करते वक्त कार्ड जारी करने वाली संस्थाएं कोई विकल्प ना चुननें पर रुपे मास्टकार्ड, वीजा कार्ड आदि में से कोई भी जारी कर देती थी लेकिन 1 अक्टूबर से अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा।
विदेश घूमने वाले लोगों के लिए पहले जैसी नहीं रही टैक्स व्यवस्था
अगर आप विदेश घूमने के शौकीन हैं तो आपके लिए बड़ा अलर्ट है। 1 अक्टूबर से आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है।
अगर आप 7 लाख रुपये से अधिक का टूर पैकेज लेते हैं तो आपको 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। बता दें, मेडिकल और पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च इससे बाहर हैं।
अगर ऐसा नहीं किया तो छोटी बचत योजनाएं हो जाएंगी बंद!
अगर आप पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है।
इन अकाउंट्स से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका अकाउंट डॉक्यूमेंट देने तक सस्पेंड किया जा सकता है।
एसआईपी के नियमों में हुआ बदलाव
आज से म्युचुअल फंड एसआईपी अधिक से अधिक 30 सालों के लिए ही करवाया जा सकता है। अब आपको यह बताना होगा कि आप कबतक एसआईपी जारी रखेंगे।
पहले लम्बी अवधि की एसआईपी की कोई अंतिम तिथि नहीं होती थी नया नियम पुराने एसआईपी पर लागू नहीं होगा। बता दें, NACH ने 18 अगस्त 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
मंहगा हुआ सिलेंडर
नए महीने की शुरुआत के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMC) ने लाखों उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका दिया है।
OMC ने रविवार से कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 209 रुपये की बढ़ोतरी की है।
LPG की कीमतों में यह बढ़ोतरी 158 रुपये की कटौती के लगभग एक महीने बाद हुई है।कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।
सिम कार्ड को लेकर लागू हुए ये नियम
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DoT की तरफ से सिम कार्ड बिक्री के नियमों में बदलाव कर दिया गया है।
भारत सरकार ने सिक्योरिटी वजहों से सिम कार्ड बिक्री के नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे सिम कार्ड फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके।
इसके लिए रिटेल स्टोर के कर्मचारियों के बैकग्राउंड चेकिंग समेत कई तरह के नियम लागू किए गए है।
यह नियम 1 अक्टूबर 2023 यानी आज से देशभर में लागू हो गए हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
क्या होगा असर
भारत सरकार के नए नियमों का असर सिम बिक्रेता और खरीददार दोनों पर पड़ेगा। सिम कार्ड बिक्रेता कोई फर्जी सिम नहीं बेच पाएगा।
ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि सिम कार्ड पहले से एक्टिवेट करके बेचे जाते थे। यह सिम किसी दूसरे की आईडी पर रजिस्टर्ड होते थे। लेकिन नए नियमों के तहत ऐसा नहीं हो पाएगा।
इसके अलावा कंज्यूमर को कोई फ्रॉड सिम नहीं बेचा जाएगा। इससे फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
रिटेल स्टोर के लिए नए नियम
सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर को अपने कर्मचारियों की सारी जानकारी रखनी होगा। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉसेस से कर्मचारियों को होकर गुजरना पड़ सकता है।
अगर कोई रिटेल स्टोर इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर तक सभी रिटेल स्टोर का रजिस्ट्रेशन कराना था।
एयरटेल जियो की जिम्मेदारी
एयरटेल और जियो जैसी दूरसंचार कंपनियां की जिम्मेदारी तय की गई है, वो सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर के नए नियमों का सख्ती से पालन करें।
सिम कार्ड खोने पर होगा वेरिफिकेशन
नए सिम कार्ड खरीदने वाले या सिम कार्ड खोने या फिर टूटने के हालात में व्यक्तियों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
जारी किया जाएगा आईडी
DoT के नए नियमों के तहत सभी सिम कार्ड रिटेल स्टोर को एक कॉरपोरेट आईडी नंबर CIN जारी किया जाएगा। बिना इसके कोई भी सिम नहीं बेच पाएगा।
रिटेल स्टोर को DoT में खुद को रजिस्टर्ड कराने के लिए आधार, पासपोर्ट, पैन और जीएसटी की डिटेल देनी होगी।
अगर कोई स्टोर बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड बेचते पाया जाता है, तो उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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