Prabhat Times
जालंधर। बेशक, पंजाब में नाईट कर्फ्यु (Night Curfew) हटाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कमिश्नरेट जालंधर में रिस्ट्रिक्शन (Ristriction) जारी रहेंगी। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के डी.सी.पी. बलकार सिंह द्वारा आदेश जारी किए हैं। डी.सी.पी. द्वारा धारा 144 के अधीन नए आदेश दिए हैं।
जिसके अंर्तगत कमिश्नरेट जालंधर की हद में आने वाले रेस्तरां, बॉर, पब्ब में ग्राहकों के आने तथा खाना, शराब इत्यादि सर्व करने संबंधी आदेश दिए हैं।
स्पष्ट किया गया है कि किसी भी रेस्तरां, पब्ब, बार में रात 11 बजे के बाद न तो खाना सर्व हो सकेगा और न ही शराब। 11 बजे के बाद इन जगहों पर ग्राहकों के आने पर भी पाबंदी होगी।
डी.सी.पी. बलकार सिंह ने कहा कि आमतौर पर शिकायतें रहती हैं कि रेस्तरां पब बार इत्यादि लेट नाईट तक खुले रहते हैं और रात 10 बजे के बाद डी.जे. भी चलते हैं। जिससे ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन होता है।
डी.सी.पी. ने कहा कि रात 11 बजे के बाद किसी पब, रेस्तरां बार में न तो खाना सर्व होगा और न शराब।
सभी रेस्तरां, बार पब रात 12 बजे से पहले बंद हो जाने चाहिए। शराब ठेकों से जुड़े अहातों को नियम मुताबिक रात 11 बजे से पहले ही बंद करने होगा।
उधर, शादी व अन्य समारोहों में में नियम मुताबिक 10 बजे तक डी.जे. आर्कैस्ट्रा बंद करना होगा। वाहनों मे भी म्यूज़िक सिस्टम की आवाज कम रखने के आदेश दिए हैं।
होटल गेस्ट हाऊस को निर्देश है कि वे सभी अपना रिकार्ड मेनटेन रखेंगे और संंबंधित थाने में रूकने वाले गेस्ट की डिटेल देंगे। सभी कमर्शियल प्रिमसिस मे सी.सी.टी.वी. कैमरें लगवाएंगे।

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