चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब सरकार ने कोरोना संकट के कारण राज्य के लोगों को राहत दी है। राज्य में लॉकडाउन लागू होने के बाद पंजाब सरकार ने राज्य में संपत्ति कर जमा कराने की तिथि बढ़ा दी है। अब बिना पेनेल्टी के 30 जून तक संपत्ति कर जमा कराया जा सकता है। इसके साथ ही पानी और सीवरेज के बकाया बिल को जमा कराने की एकमुश्त योजना की अवधि भी बढ़ा दी है। पंजाब में Lock down 4.0 में लोगों को काफी राहतें दी गई हैं। राज्यभर में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। इससे बाजारों में मंगलवार को चहल-पहल नजर आई। राज्य में बुधवार से सरकारी औरनिजी बस सेवाएं भी शुरू हाे जाएंगी।पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने मंगलवार को राज्य की जनता को राहत देने का फैसला किया। पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। राज्य में अब बिना जुर्माना के 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया जा सकता है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
पंजाब सरकार ने कुछ समय पहले बकाया पानी और सीवरेज बिल की वसूली के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम शुरू की थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन व कर्फ्यू के कारण काफी संख्या में लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सके। अब पंजाब सरकार ने इस स्कीम की समय सीमा बढ़ा दी है। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने इस स्कीम की समय सीमा 30 जून तक कर दी है।