Prabhat Times
चंडीगढ़। (Relief Punjab) पाबंदीयों को लेकर पहले से ही चल रहे विवादों के बीच सरकार द्वारा एक बार फिर आदेश जारी किए हैं। जिसमे शराब ठेकों को भी दिन भर खोलने की अनुमती दे दी गई है।
बता दें कि मंगलवार को एक बार फिर पंजाब सरकार द्वारा 15 मई तक लगाई गई पाबंदीयों को लेकर क्लैरीफिकेशन आदेश जारी किए हैं। आज जारी आदेशों के मुताबिक सप्ताह में कुछ और कारोबारियों को राहत दी है।
आदेश के मुताबिक सप्ताह में शाम 5 बजे तक वे कारोबार कर सकते हैं। इसमें वे दुकानें खुलेंगी जो फर्टीलाईज़र, सीडस, इंसैक्टीसाईडस, पैस्टीसाइडस, एग्रीकल्चर, होर्टी कल्चर काम करेंगे।
इसके साथ ही करियाणा और ग्रोसरी शॉप्स के साथ रिटेल और होलसेलर शराब ठेके भी खोलने की इजाजत है। लेकिन वे अहाते नहीं खोल सकेंगे।
इसके साथ ही इंडस्ट्रीयल मैटीरियल, हार्डवेयर आईटम्ज़, टूल्ज़, मोटर, पाइपस की दुकानें खुली रहेंगी।
इन पाबंदीयों के दौरान लोग पैदल या साईकल पर जाने की अनुमती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाहन पर निकलता हैतो उसके पास आई. कार्ड होना आवश्यक रहेगा।
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