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Chandigarh चंडीगढ़। (1.34 crore released for victims under Civil Rights and Atrocities Acts) पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति समुदायों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने तथा अत्याचारों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पीड़ितों और लाभार्थियों को ₹1.34 करोड़ की राशि जारी की गई है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार भेदभाव और अन्याय से मुक्त पंजाब के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें समय पर वित्तीय सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास मिले।”

डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि राज्यभर में अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान, कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने दोहराया कि समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

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