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नई दिल्ली। (RBI imposes penality two banks) लोन, केवाईसी, बचत खाते के न्यूनतम बैलेंस जैसे दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक पर तगड़ा जुर्माना ठोका है.
एक्सिस बैंक पर जहां 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, वहीं आईडीबीआई बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है.
दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ने दोनों बैंको को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
इसके जवाब में दोनों बैंक सही कारण नहीं बता पाए थे. उसके बाद ही केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाने का फैसला किया.

एक्सिस बैंक पर क्या हैं आरोप

रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाने के अपने आदेश में कहा है कि एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री में केंद्रीय बैंक की ओर से प्रतिबंधित किए गए चलन का पालन किया.
साथ ही ग्राहकों द्वारा पेश किए गए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की प्रति को मूल दस्तावेज से सत्यापित करने में विफल रहा.
इसके अलावा सेविंग अकाउंट में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर ग्राहकों पर पेनाल्टी लगाया. जबकि यह पेनाल्टी न्यूनतम राशि की सीमा की तुलना में आनुपातिक नहीं है.
आरबीआई ने कहा कि एक्सिस बैंक ने स्टॉक ब्रोकर्स को दी गई इंट्राडे सुविधाओं के मामले में भी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है.
स्टॉक ब्रोकर्स के लिए निर्धारित मार्जिन को बनाए नहीं रखकर बैंक ने कुछ मानदंडों का उल्लंघन किया है.

आईडीबीआई पर ये हैं आरोप

वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक के बारे में रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक ने धोखाधड़ी की सूचना केंद्रीय बैंक को देर से दी.
5 करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के संबंध में आईडीबीआई बैंक ने देर से रिजर्व बैंक को फ्लैश रिपोर्ट दी.
दो सहकारी बैंकों के खाते में अनधिकृत लेनदेन के जरिए ये धोखाधड़ी की गई थी.

5000 से ज्यादा नहीं निकलवा पाएंगे ग्राहक

पिछले काफी दिनों से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उसके दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्‍त रुख अपना रखा है.
मार्च में आरबीआई ने 8 बैंकों पर अनियमितता बरतने पर जुर्माना लगाया था. अब रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थिति एक बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं.
रिजर्व बैंक के आदेशों के बाद अब बेंगलुरु स्थिति कोऑपरेटिव बैंक शुश्रुति सौहार्द सहकारा नियमिता बैंक (Shushruti Souharda Sahakara Bank) से इसके ग्राहक 5,000 रुपये से ज्‍यादा नहीं निकाल पाएंगे.
यहीं नहीं केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के लोन देने और पैसे जमा कराने पर भी अगले आदेशों तक रोक लगा दी है.

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