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अहमदाबाद/सूरत। (rahul gandhi in surat court on verdict in defamation case) मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे?

सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है.

सूरत कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाते हुए 2 साल की सजा दी है। अदालत ने साथ ही बेल भी मंजूर की है.

जानकारी के मुताबिक, सूरत कोर्ट का इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं.

क्यों सभी चोरों का समान उपनाम…

राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?”

राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी.

वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. तब राहुल गांधी के इस बयान को भाजपा ने चुनावों में एक मुद्दा बना दिया था.

राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.

गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा, “राहुल गांधी (बृहस्पतिवार को) अपने खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में फैसला सुनाये जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे. उन्होंने (राहुल ने) स्पष्ट कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उसका सम्मान करेंगे. हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन प्रकट करेंगे. कांग्रेस ऐसे मामलों से नहीं झुकेगी.”

ये है पूरा मामला

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली को संबोधित किया था. इस रैली में राहुल ने सवाल उठाया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम एक ही क्यों है?

राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.

इधर, कुछ लोगों ने यह कहकर भी राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताई थी कि इससे एक पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. इस मामले में राहुल गांधी 2021 में कोर्ट में पेश हुए थे और उन्‍होंने अपना बयान भी दर्ज कराया था.

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