Prabhat Times

चंडीगढ़। (punjab police amendment bill dgp appointment cm bhagwant mann punjab assembly) पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार एक्शन में है। विधानसभा सैशन में एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ के वीसी चुनने में गवर्नर का हस्तक्षेप खत्म कर दिया और पंजाब की डीजीपी चुनने में केंद्र का।

पारित प्रस्ताव के मुताबिक पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ के वीसी सीएम होंगे और डीजीपी भी राज्य का डीजीपी भी पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन सदस्य पैनल फाइनल करेगा।

डीजीपी खुद नियुक्त कर सकेगी पंजाब सरकार

पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में अपनी मर्जी के पुलिस अफसर को डीजीपी नियुक्त कर सकेगी।

विधानसभा में मंगलवार को AAP सरकार ने पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई है।

विधानसभा में पास बिल के अनुसार राज्य में एक कमेटी बनेगी, जिसमें 7 सदस्य होंगे। जिसके अध्यक्ष पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे।

कमेटी पुलिस अफसरों का पैनल फाइनल करके राज्य सरकार को भेजेगी। सरकार पैनल में से किसी एक अफसर को पंजाब का डीजीपी नियुक्त कर सकेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था।

अभी तक राज्य सरकार नए डीजीपी के लिए केंद्र को सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों के नाम भेजती है।

इसके बाद यूपीएससी उनमें से तीन अफसरों का पैनल सलेक्ट करके राज्य सरकार को वापस भेजती है।

फिर यूपीएससी के पैनल में शामिल तीन में से किसी एक अफसर को राज्य सरकार DGP नियुक्त करती है।

जानें कौन होगा इस कमेटी का सदस्य

पास हुए एक्ट के अनुसार कमेटी में 7 सदस्य होंगे। जिसमें मुख्य सचिव, पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन के एक नॉमिनेटिड सदस्य, गृह विभाग का प्रबंधकीय सचिव, केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा नॉमिनेटिड और पंजाब पुलिस का एक सेवामुक्त डीजीपी इस कमेटी के सदस्य होंगे।

तीन साल के लिए होगी नियुक्ति

बिल में कहा गया है कि चुने गए तीन नामों में से मेरिट के आधार पर चुनाव किया जाएगा।

चुने गए नए डीजीपी का कार्यकाल कम से कम तीन साल का होगा।

इसके अलावा डीजीपी का पद खाली होने की स्थिति में, राज्य सरकार बराबर के किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दे सकती है।

गवर्नर को किया कमजोर, यूनिवर्सिटीज़ वीसी चुुनने मे गवर्नर का हस्तक्षेप खत्म

पंजाब में एक बार फिर गवर्नर और राज्य सरकार के बीच तनातनी तय है. भगवंत मान सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में गवर्नर के हस्तक्षेप को खत्म कर दिया है.

विधानसभा ने आज “द पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल-2023” पास कर दिया. अब राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के चांसलर गवर्नर की बजाय चुने गए मुख्यमंत्री होंगे.

बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है, जिसे पारित करने के लिए गवर्नर के पास भेजा जाएगा.

बिल पर गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के हाथों में होगी, जो विश्वविद्यालयों के चांसलर बन जाएंगे.

इस बिल का मकसद राज्य के सभी 11 सरकारी विश्वविद्यालयों में चांसलर के पद से गवर्नर को हटाना है.

इससे पहले विधानसभा में इस बिल को पास किया गया, जिसे शिरोमणि अकाली दल ने भी समर्थन दिया.

बिल पास हुआ था मुख्यमंत्री बन जाएंगे चांसलर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अगर वे वीसी की नियुक्ति नहीं कर सकते तो यह जनता द्वारा दिए गए जनादेश को खारिज करने जैसा होगा.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पहले कहा था कि प्रस्तावित बिल के तहत मुख्यमंत्री सभी राज्य विश्वविद्यालयों के नए चांसलर होंगे.

अब वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए गवर्नर से न तो सलाह लेने की जरूरत होगी, और ना ही नामों का सुझाव ही उनके पास भेजा जाएगा.

सरकार और गवर्नर में नियुक्ति पर खींचतान

विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति को लेकर सरकार और गवर्नर के बीच भारी विवाद हो चुका है.

इसके बाद से ही मान सरकार कोशिश में थी कि गवर्नर को चांसलर के पद से हटाया जाए. गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित और राज्य सरकार के बीच और भी कई मुद्दों पर विवाद चल रहे थे.

राज्य सरकार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में वीसी की नियुक्ति को रद्द कर दिया था.

बाद में राज्य सरकार ने पंजाब एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एसएस गोसाल की वीसी के पद पर नियुक्ति को गवर्नर ने अवैध बताया था.

पंजाब में राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय

चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय को छोड़कर, पंजाब में अन्य सभी विश्वविद्यालय राज्य द्वारा संचालित हैं.

राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय, अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जालंधर में पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, फरीदकोट में बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय शामिल हैं.

Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें

Join Whatsapp Link for Latest News

खबर ये भी हैं…


Subscribe YouTube Channel

Prabhat Times

Click to Join Prabhat Times FB Page

https://www.facebook.com/Prabhattimes14/

Join Telegram

https://t.me/prabhattimes1