चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब आने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि 72 घण्टे से कम समय के लिए पंजाब आने वालों को अब होम क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। पंजाब आने वाले लोगों को बार्डर पर अपनी सारी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
बता दें कि इससे पहले निर्देश थे कि पंजाब आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन का नियम है। लेकिन अब पंजाब सरकार ने बाहर से आने वाले लोगो को राहत दी है।
कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा जारी ब्यान में कहा गया है कि पिछले दिनों से सूचना मिल रही थी कि कई लोग कारोबार या पढ़ाई के सिलसिले में पंजाब आते हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन नियम के कारण उनका कारोबार व पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए सरकार ने ऐसे लोगों को राहत दी है।
साथ ही स्पष्ट किया गया है कि 72 घण्टे से कम समय के लिए पंजाब आने वाले यातिर्यों को कोवा एप्प पर दिए गए नियमों का पालन करना होगा। उनके फोन में डाऊनलोड एप्प में अपना सारा विवरण दर्ज करवाना होगा तथा सुनिश्चितत करना होगा कि पंजाब में ये एप्प सक्रिय रहेगा।
साथ ही कहा गया है कि ये भी यकीनी बनाएंगे कि जिस जिला में वे रह रहें होंगे कैंटेनमैंट या माईक्रो कैंटेनमेंट ज़ोन न हो।
साथ ही कोविड 19 नियमों का पालन करेंगे। अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कोवि़ड 19 नियमों को लेकर सख्ती जारी रहेगी। पंजाब के बाहर से आने वाले लोगों को ये एक छूट दी गई है।