Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (punjab government gave big relief to the public cm bhagwant mann) पंजाब निवासियों को बड़ी राहत देते हुये मंत्रीमंडल ने शहरी इलाकों ( नगर निगम और क्लास- 1 नगर परिषदों) में 31 दिसंबर, 2023 तक जायदाद की रजिस्ट्रेशन पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी ( सामाजिक सुरक्षा फंड) से छूट देने की मंजूरी दे दी है।
लोगों के बड़े हितों के मद्देनज़र मंत्रीमंडल ने भारतीय स्टैंप एक्ट- 1899 की धारा 3 सी और शड्यूल 1 बी जोकि भारतीय स्टैंप एक्ट, 1899 के अधीन वसूलने योग्य है, को ख़त्म करने के लिए मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से शहरी इलाकों (नगर निगम और क्लास- 1 नगर परिषदों) के अंदर ज़मीन खरीदने वालों को छूट मिलेगी।
पी. जी. एस. टी. ( संशोधन) बिल- 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रीमंडल ने पंजाब गुड्डज़ एंड सर्विसज़ टैक्स (संशोधन) बिल- 2023 को पेश करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जिससे जी. एस. टी. कौंसिल के आदेशों के मुताबिक पंजाब गुड्डज़ एंड सर्विसज़ में ज़रूरी संशोधन किये जाऐगे।
टैक्सदाताओं की सुविधा और कारोबार को आसान बनाने को उत्साहित करने के लिए पंजाब जी. एस. टी. एक्ट- 2017 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है जिनमें जी. एस. टी. अपील ट्रिब्यूनल और इसके राज्य बैंचों का गठन, कुछ अपराधों को ग़ैर-आपराधिक बनाना, छोटे व्यापारियों को ई-कामर्स ऑपरेटरों की तरफ से माल की सप्लाई करने की सुविधा, जानकारी की सहमति आधारित शेयरिंग और आनलाइन गेमिंग और टैक्स के लिए कानूनी व्यवस्थाएं आदि शामिल हैं।
मौजूदा स्टैंडलोन इमारतों को रेगुलर करने के लिए नीति को हरी झंडी
हाल ही में हुई ‘सरकार- उद्योगपति मिलनियों’ के दौरान उद्योगपतियों के साथ किये वायदे के मुताबिक मंत्रीमंडल ने मौजूदा स्टैंडलोन इमारतों को रेगुलर करने की नीति को हरी झंडी दे दी है।
यह फ़ैसला म्यूंसपल हद, अर्बन अस्टेट और औद्योगिक फोकल प्वाइंट से बाहर बिना मंजूरी से बनाईं स्टैंडलोन इमारतों पर लागू होगा जिनमें होटल, मल्टीप्लेक्स, फॉर्महाउस, शिक्षा, मैडीकल और औद्योगिक संस्थाएं और अन्य इमारतें शामिल हैं।
इस नीति अनुसार अब तक बिना मंजूरी से बनाईं गई स्टैंडलोन इमारतों को रेगुलर करवाने के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक अप्लाई करने का मौका दिया जायेगा।
इस नीति के अंतर्गत इमारत के मंतव्य अनुसार अपेक्षित अलग-अलग सी. एल. यू., ई. डी. सी., एस. आई. एफ., रैगूलराईजेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस और माइनिंग चार्ज जो भी लागू हों, जमा करवाने के मौके पर सम्बन्धित दस्तावेज़ जमा करवा कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस नीति अनुसार प्राप्त होने वाले मामलों का निपटारा छह महीनों के अंदर किया जायेगा।
कैदियों की आगामी रिहाई के मामले भेजने की मंज़ूरी
मंत्रीमंडल ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे दो कैदियों की आगामी रिहाई केस भेजने के लिए भी सहमति दे दी है। मंत्रीमंडल की मंज़ूरी के बाद आगामी रिहाई केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचारने के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।
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